LIVE UPDATE
गरियाबंद

सावधान! नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देने पर लगेगा 3 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना

गरियाबंद (छत्तीसगढ़): मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को 3 साल तक की सजा और 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही, वाहन का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। यह नियम न केवल नाबालिगों के लिए, बल्कि उनके अभिभावकों के लिए भी एक चेतावनी है। सावधान! नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देने पर लगेगा 3 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना

क्या कहते हैं यातायात नियम?

भारतीय यातायात नियमों के तहत, मोटरसाइकिल चलाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इसके बावजूद, स्कूल जाने वाले कई छात्र नाबालिग अवस्था में वाहन चला रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। स्कूलों में नाबालिगों को वाहन न चलाने के संबंध में सर्कुलर भेजे जाते हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कम देखा गया है। सावधान! नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देने पर लगेगा 3 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना

WhatsApp Group Join Now
Facebook Page Follow Now
YouTube Channel Subscribe Now
Telegram Group Follow Now
Instagram Follow Now
Dailyhunt Join Now
Google News Follow Us!

पालकों की जिम्मेदारी

नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकने के लिए माता-पिता और अभिभावकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। यदि आपका बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो यह आपके लिए जरूरी है कि आप उसे वाहन चलाने की अनुमति न दें। बच्चों की ड्राइविंग आदतों पर नजर रखना और उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करना पालकों की जिम्मेदारी है। सावधान! नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देने पर लगेगा 3 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना

कड़ी सजा और जुर्माना

अगर नाबालिग को वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो न केवल नाबालिग को दंडित किया जाएगा, बल्कि उसके अभिभावक या वाहन मालिक को भी दंड का सामना करना पड़ेगा। 3 साल तक की सजा और 25 हजार रुपये तक का जुर्माना दिया जा सकता है। इसके अलावा, वाहन का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। सावधान! नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देने पर लगेगा 3 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना

पुलिस अधीक्षक की अपील

गरियाबंद पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने बच्चों को 18 वर्ष की उम्र से पहले दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें। यह कदम न केवल सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि नाबालिगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सावधान! नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देने पर लगेगा 3 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना

Nidar Chhattisgarh Desk

देश में तेजी से बढ़ती हुई हिंदी समाचार वेबसाइट है। जो हिंदी न्यूज साइटों में सबसे अधिक विश्वसनीय, प्रमाणिक और निष्पक्ष समाचार अपने पाठक वर्ग तक पहुंचाती है। इसकी प्रतिबद्ध ऑनलाइन संपादकीय टीम हर रोज विशेष और विस्तृत कंटेंट देती है। हमारी यह साइट 24 घंटे अपडेट होती है, जिससे हर बड़ी घटना तत्काल पाठकों तक पहुंच सके। पाठक भी अपनी रचनाये या आस-पास घटित घटनाये अथवा अन्य प्रकाशन योग्य सामग्री ईमेल पर भेज सकते है, जिन्हें तत्काल प्रकाशित किया जायेगा !

Related Articles

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE