भिलाई ब्रेकिंग: पार्क की जमीन पर स्कूल भवन निर्माण का मामला, केपीएस प्रबंधन पर फर्जी दस्तावेजों से धोखाधड़ी का आरोप

भिलाई: नेहरू नगर स्थित कृष्णा एजुकेशन सोसायटी (कृष्णा पब्लिक स्कूल) के संचालकों पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे पार्क की जमीन पर स्कूल भवन निर्माण करने का आरोप है। इस मामले में सुपेला पुलिस ने धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता रवि शर्मा ने आरोप लगाया कि केपीएस प्रबंधन ने नगर निगम भिलाई के अधिकारियों से मिलीभगत कर पार्क की जमीन के खसरा नंबर में बदलाव कर उसे स्कूल की जमीन में शामिल कर लिया। भिलाई ब्रेकिंग: पार्क की जमीन पर स्कूल भवन निर्माण का मामला, केपीएस प्रबंधन पर फर्जी दस्तावेजों से धोखाधड़ी का आरोप
जमीन के खसरा नंबर में बदलाव कर किया गया फर्जीवाड़ा
रवि शर्मा के अनुसार, 1986 में तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार ने स्कूल भवन निर्माण के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल को 60000 वर्गफीट भूमि आवंटित की थी, जिसका खसरा नंबर 306 था। 2005 में छत्तीसगढ़ शासन ने पार्क और पौधरोपण के लिए 95999 वर्गफीट भूमि (खसरा नंबर 836-837) अलग से आवंटित की। लेकिन 2007 में कृष्णा एजुकेशन सोसायटी के अध्यक्ष एमएम त्रिपाठी, सचिव प्रमोद त्रिपाठी, वास्तुविद आरके पटेल, और नगर निगम अधिकारियों ने मिलकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए खसरा नंबर 836-837 को खसरा नंबर 306 में बदल दिया। भिलाई ब्रेकिंग: पार्क की जमीन पर स्कूल भवन निर्माण का मामला, केपीएस प्रबंधन पर फर्जी दस्तावेजों से धोखाधड़ी का आरोप
फर्जी दस्तावेजों से ली भवन अनुज्ञा और पूर्णता प्रमाण पत्र
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पहले 2007 में भवन निर्माण की अनुमति ली गई और 2008 में भवन पूर्णता प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया गया। 2012 में नगर निगम के अधिकारियों की मदद से भूमि का नियमतिकरण भी करा लिया गया। भिलाई ब्रेकिंग: पार्क की जमीन पर स्कूल भवन निर्माण का मामला, केपीएस प्रबंधन पर फर्जी दस्तावेजों से धोखाधड़ी का आरोप
शिकायत और जांच के बावजूद कार्रवाई नहीं
रवि शर्मा ने 2016 में इस फर्जीवाड़े की शिकायत नगर निगम और जिला प्रशासन को की थी। जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। रवि शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पार्क और उद्यान के लिए आरक्षित भूमि पर निर्माण एक गंभीर अपराध है। अंततः 2018 में सुपेला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। भिलाई ब्रेकिंग: पार्क की जमीन पर स्कूल भवन निर्माण का मामला, केपीएस प्रबंधन पर फर्जी दस्तावेजों से धोखाधड़ी का आरोप
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। भिलाई ब्रेकिंग: पार्क की जमीन पर स्कूल भवन निर्माण का मामला, केपीएस प्रबंधन पर फर्जी दस्तावेजों से धोखाधड़ी का आरोप
पुलिस की कार्रवाई का इंतजार
अब शिकायतकर्ता को उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करेगी और दोषियों को सजा दिलाएगी। भिलाई ब्रेकिंग: पार्क की जमीन पर स्कूल भवन निर्माण का मामला, केपीएस प्रबंधन पर फर्जी दस्तावेजों से धोखाधड़ी का आरोप



















