छत्तीसगढ़ में HSRP नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो 5,000 रुपए तक जुर्माना

छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों पर HSRP अनिवार्य है। न लगवाने पर 500 से 5,000 रुपए तक जुर्माना संभव है। बालोद में कई सरकारी वाहन भी बिना प्लेट चल रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को लेकर वाहन मालिकों के लिए अंतिम मौके की स्थिति बन रही है। 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर यह प्लेट लगवाना अनिवार्य है, और नियम तोड़ने पर 500 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।

रिपोर्टों के अनुसार, राज्य में HSRP लगवाने के लिए तीन महीने की नई समय-सीमा का प्रस्ताव है। हालांकि इसकी आधिकारिक अधिसूचना की जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है।
दूसरी ओर, बालोद जिले में पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य सहित कई विभागों के सरकारी वाहन अब भी पुरानी नंबर प्लेट के साथ चल रहे हैं।

HSRP को लेकर क्या है नियम?
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में HSRP लगवाना जरूरी है।
- नियम सरकारी और निजी, दोनों तरह के वाहनों पर लागू है
- उल्लंघन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माने का प्रावधान है
- जुर्माने की राशि 500 से 5,000 रुपए तक हो सकती है
- अन्य राज्यों में HSRP की अंतिम तारीख अलग-अलग तय की गई है
क्या है नई समय-सीमा का प्रस्ताव?
छत्तीसगढ़ में HSRP लगवाने के लिए तीन महीने की नई अवधि का प्रस्ताव बताया गया है। यह प्रस्ताव कब से लागू होगा और इसकी अंतिम तारीख क्या होगी, इस पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। इसलिए वाहन मालिकों को देर करने के बजाय प्लेट जल्द लगवा लेना बेहतर होगा।

बालोद में सरकारी वाहनों की स्थिति
बालोद जिले में कई शासकीय वाहन अब भी पुरानी नंबर प्लेट के सहारे चल रहे हैं। इनमें पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों के वाहन शामिल बताए गए हैं।
- कुछ वाहनों पर पंजीयन नंबर तक नहीं है
- ऐसे कुछ वाहनों का उपयोग मरीजों को लाने-ले जाने में किया जा रहा है
- आम नागरिकों पर नियम उल्लंघन के लिए चालानी कार्रवाई होती है, लेकिन सरकारी वाहनों में अनदेखी पर सवाल उठ रहे हैं
जिले में कितना काम पूरा हुआ?
बालोद जिले में अब तक करीब 45 से 50 फीसदी वाहनों में ही HSRP लग पाई है। प्लेट लगाने के लिए खोले गए अधिकांश केंद्र बंद हो चुके हैं, जिससे बचे हुए वाहनों में प्लेट लगाने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है।
परिवहन विभाग का क्या कहना है?
बालोद के जिला परिवहन अधिकारी योगेश भंडारी के अनुसार, यह नियम सभी वाहनों के लिए है और हर वाहन में HSRP लगवाना होगा। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के वाहनों में प्लेट नहीं लगी है, उन्हें जल्द ही पत्र जारी किया जाएगा।
वाहन मालिकों को क्या करना चाहिए?
- अपने वाहन का पंजीकरण वर्ष जांचें; 1 अप्रैल 2019 से पहले का है तो HSRP जरूरी है
- अधिकृत माध्यम से ही प्लेट के लिए आवेदन करें
- नई समय-सीमा की आधिकारिक घोषणा पर नजर रखें









