बिलासपुर

छत्तीसगढ़: स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब दुकानें, 100 मीटर की दूरी तय

बिलासपुर: राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को सूचित किया है कि अब से स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थल, खेल मैदान और अस्पतालों से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकानें संचालित होंगी। इससे पहले यह दूरी 50 मीटर थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही, हाईवे से कम से कम 500 मीटर दूर पर ही शराब दुकान खोलने के निर्देश का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। शासन के इस फैसले के बाद, हाईकोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है।छत्तीसगढ़: स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब दुकानें, 100 मीटर की दूरी तय

WhatsApp Group Join Now
Facebook Page Follow Now
YouTube Channel Subscribe Now
Telegram Group Follow Now
Instagram Follow Now
Dailyhunt Join Now
Google News Follow Us!

जनता की मांग पर लिया गया फैसला

हाईकोर्ट ने मीडिया में प्रकाशित खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया और राज्य शासन व जिला प्रशासन से जवाब मांगा था। बिलासपुर जिले में 65 से अधिक देशी-विदेशी मदिरा दुकानें संचालित की जा रही हैं, जिनके आसपास की जनता समय-समय पर इन दुकानों को हटाए जाने की मांग करती रही है।छत्तीसगढ़: स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब दुकानें, 100 मीटर की दूरी तय

स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास नहीं होंगी शराब दुकानें

छत्तीसगढ़: स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब दुकानें, 100 मीटर की दूरी तय

शराब दुकानों के नजदीक स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थल, अस्पताल, खेल मैदान और अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास होने के कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। खासकर, छात्र-छात्राओं, महिलाओं और स्कूल-कॉलेज प्रबंधन को सुरक्षा को लेकर चिंताएं रहती थीं। शराब दुकानों के पास अक्सर मारपीट, गुंडागर्दी और छेड़खानी की घटनाएं होती थीं, जिससे वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते थे।छत्तीसगढ़: स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब दुकानें, 100 मीटर की दूरी तय

आकाशीय बिजली गिरने से आम बगीचे में दर्दनाक हादसा, एक किशोर की मौत, दूसरा गंभीर घायल

सख्त कार्रवाई का आश्वासन

राज्य शासन ने यह भी कहा है कि यदि 100 मीटर की दूरी के नियम का उल्लंघन पाया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों और प्रावधानों के आधार पर ही शराब और चखना दुकानें संचालित होंगी।छत्तीसगढ़: स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब दुकानें, 100 मीटर की दूरी तय

हाईकोर्ट का आदेश और जनता की सुरक्षा

शासन के इस निर्णय से संवेदनशील स्थानों के आसपास शराब दुकानों की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। हाईकोर्ट द्वारा की गई सख्ती और जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया यह फैसला, राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।छत्तीसगढ़: स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब दुकानें, 100 मीटर की दूरी तय

Related Articles

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
सैकड़ो वर्षो से पहाड़ की चोटी पर दिका मंदिर,51 शक्ति पीठो में है एक,जानिए डिटेल्स शार्ट सर्किट की वजह से फर्नीचर कंपनी के गोदाम में लगी आग महेश नवमी का माहेश्वरी समाज से क्या है संबंध? भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर टी20 वर्ल्ड कप से कर सकता है बाहर बिना कुछ पहने सड़को पर निकल गई उर्फी जावेद , देखकर बोले फैंस ये क्या छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख घोषित, जानें पूरी डिटेल एक जुलाई से बदलने वाला है IPC, जाने क्या होने जा रहे है बदलाव WhatsApp या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं दिया जा सकता धारा 41ए CrPC/धारा 35 BNSS नोटिस The 12 Best Superfoods for Older Adults Mother died with newborn case : महिला डॉक्टर समेत 2 नर्सों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज