घरेलू सिलेंडर के व्यवसायिक उपयोग पर कलेक्टर ने लगाया जुर्माना, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पर कार्यवाही

रायगढ़ में कड़ी कार्रवाई
रायगढ़। घरेलू उपयोग के लिए दिए गए सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग करते पाए जाने पर कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने अन्नपूर्णा भोजनालय एवं रेस्टोरेंट पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर गोयल ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों पर नियमित जांच और कार्रवाई करें।
रेस्टोरेंट में मिला घरेलू सिलेंडर
रायगढ़ के अन्नपूर्णा भोजनालय एवं रेस्टोरेंट की जांच में पाया गया कि वहां घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो ग्राम) का उपयोग किचन में किया जा रहा था। इस संबंध में होटल संचालक आनंद कुमार शर्मा को नोटिस दिया गया था। जांच के बाद, उन्होंने घरेलू सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग करना स्वीकार कर लिया।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही
अधिकारियों ने बताया कि यह कार्यवाही द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की कंडिका 3 (ग) और 7.1 (ग) के तहत की गई है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उल्लंघन माना जाता है। इसके चलते होटल संचालक पर जुर्माना लगाकर सिलेंडर को राजसात कर लिया गया है।



















