सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम को कोर्ट का नोटिस, 11 अगस्त तक जवाब तलब

सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम को कोर्ट का नोटिस, 11 अगस्त तक जवाब तलब
डॉ. नूतन ठाकुर ने दी जानकारी, अमिताभ ठाकुर ने दायर किया था मानहानि का वाद
क्या है पूरा मामला?
सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम को कोर्ट का नोटिस, लखनऊ सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट ने सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर मानहानि वाद के तहत की गई है।
पार्टी की प्रवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी दी।
अमिताभ ठाकुर ने क्यों किया केस?
अमिताभ ठाकुर का आरोप है कि 24 अप्रैल 2025 को सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने एक टिप्पणी की थी, जिसमें कहा गया था कि
“कुछ व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में RTI डाली जा रही हैं, जिससे जरूरतमंद लोगों के लिए सूचना प्राप्ति मुश्किल हो रही है।”
इसके साथ ही नदीम ने एक सूची भी जारी की थी, जिसमें अमिताभ ठाकुर का नाम 71 मामलों के साथ क्रम संख्या 15 पर दिखाया गया था।सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम को कोर्ट का नोटिस
मानहानि का आरोप और मांग
अमिताभ ठाकुर का कहना है कि इस टिप्पणी के बाद कई लोगों ने RTI कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, जिसे नदीम ने भी रीपोस्ट किया।
इसे अपनी मानहानि बताते हुए उन्होंने ₹100 की सांकेतिक क्षतिपूर्ति की मांग की है।सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम को कोर्ट का नोटिस
कोर्ट ने क्या कहा?
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट ने सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम को 11 अगस्त 2025 तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम को कोर्ट का नोटिस









