दुर्ग

ट्रक हेल्पर की हत्या: बोलेरो चालक को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

घटना का विवरण

दुर्ग में ट्रक को टक्कर मारने और उसके बाद ट्रक के हेल्पर के ऊपर बोलेरो चढ़ाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। इस केस में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत पाराशर की कोर्ट ने 23 वर्षीय विवेक कुमार जंघेल (निवासी ग्राम ढाप, थाना साजा, जिला बेमेतरा) को दोषी मानते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ट्रक हेल्पर की हत्या: बोलेरो चालक को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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दूसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में राहत

घटना के समय कार में मौजूद दूसरे आरोपी, जशवंतकं जंघेल, को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण बरी कर दिया। ट्रक हेल्पर की हत्या: बोलेरो चालक को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कैसे हुई थी घटना?

यह घटना 14 मार्च 2024 की है। प्रार्थी बलकार सिंह अपने ट्रक को लेकर नागपुर के लिए निकला था। अगले दिन ठेकला ढाबा के पास, बोलेरो (सीजी 07 एटी 3002) ने गलत दिशा से आकर ट्रक को साइड से टक्कर मार दी। इस पर ट्रक में सवार क्लीनर गणेश दुबे नीचे उतरा और विरोध जताने लगा।

गुस्से में, बोलेरो चालक विवेक ने अपनी गाड़ी चढ़ाकर गणेश दुबे को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, उसने गाड़ी को वापस चढ़ा दिया, जिससे गणेश की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक हेल्पर की हत्या: बोलेरो चालक को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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कोर्ट का फैसला

  1. विवेक कुमार जंघेल को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया।
  2. जशवंतकं जंघेल को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया। ट्रक हेल्पर की हत्या: बोलेरो चालक को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पीड़ित परिवार को मिला न्याय

इस सजा के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। कोर्ट ने इस घटना को गंभीर अपराध मानते हुए दोषी को कड़ी सजा दी है। ट्रक हेल्पर की हत्या: बोलेरो चालक को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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