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बिलासपुर

छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की कमी, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए तत्काल नियुक्ति के निर्देश

साइबर अपराध बढ़ने के बावजूद विशेषज्ञ नहीं, हाईकोर्ट ने जताई गंभीर चिंता

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की कमी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। बुधवार को इस मामले में चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की तत्काल नियुक्ति की जाए। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की कमी, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए तत्काल नियुक्ति के निर्देश

केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करने के निर्देश

इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा को चार सप्ताह में शपथपत्र (हलफनामा) दायर कर यह बताने के लिए कहा गया है कि विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की कमी, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए तत्काल नियुक्ति के निर्देश

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प्रदेश में अब तक नहीं हुई विशेषज्ञों की नियुक्ति

याचिकाकर्ता शिरीन मालेवर ने अधिवक्ता रुद्र प्रताप दुबे और गौतम खेत्रपाल के माध्यम से यह जनहित याचिका दाखिल की थी। कोर्ट में बताया गया कि देशभर में 16 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक किसी की तैनाती नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की कमी, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए तत्काल नियुक्ति के निर्देश

आईटी अधिनियम के तहत विशेषज्ञ जरूरी

हाईकोर्ट ने कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत हर राज्य में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक होना जरूरी है। महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत ने भी कोर्ट को सूचित किया कि प्रदेश में ऐसा कोई विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की कमी, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए तत्काल नियुक्ति के निर्देश

साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या पर हाईकोर्ट की सख्ती

हाईकोर्ट ने साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि डिजिटल अपराधों की जांच के लिए विशेषज्ञ की नियुक्ति जरूरी है। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक गंभीर विषय है और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की कमी, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए तत्काल नियुक्ति के निर्देश

Nidar Chhattisgarh Desk

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