बिलासपुर: हाईकोर्ट ने सरकार को दिया अंतिम मौका
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मंगलवार को डीएड और बीएड डिग्रीधारकों के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पूर्व में दिए गए आदेश का पालन करने के लिए दो हफ्ते का समय लेकर इस मामले को निपटाए। यह सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की अदालत में हुई। डीएड-बीएड मामले में हाईकोर्ट का आदेश: सरकार को दो हफ्ते में आदेश का पालन करने का निर्देश
क्या था हाईकोर्ट का आदेश?
हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक पद के लिए केवल डीएड (डिप्लोमा इन एजुकेशन) डिग्रीधारकों को उपयुक्त माना था। इसके बाद, बीएड (बैचलर ऑफ एजुकेशन) डिग्रीधारक जो इस पद पर कार्यरत थे, उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। डीएड-बीएड मामले में हाईकोर्ट का आदेश: सरकार को दो हफ्ते में आदेश का पालन करने का निर्देश
डीएड धारकों द्वारा अवमानना याचिका दायर
बीएड डिग्रीधारक शिक्षकों की नियुक्ति पर विवाद के बीच, डीएड डिग्रीधारकों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। उनका कहना था कि सरकार कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है और बीएड डिग्रीधारकों को सहायक शिक्षक पद से नहीं हटा रही है। डीएड-बीएड मामले में हाईकोर्ट का आदेश: सरकार को दो हफ्ते में आदेश का पालन करने का निर्देश
दो हफ्ते का समय, फिर क्या होगा?
अब सरकार को हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है। यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। डीएड-बीएड मामले में हाईकोर्ट का आदेश: सरकार को दो हफ्ते में आदेश का पालन करने का निर्देश