बिलासपुर: कोटपा एक्ट उल्लंघन पर हाई कोर्ट का सख्त रुख, मुख्य सचिव को देना होगा जवाब

बिलासपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्कूलों के पास ठेलों और दुकानों में बिक रहे नशे के सामान पर सख्त चिंता जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इस गंभीर मुद्दे को स्वंय संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में मामले की सुनवाई शुरू की। बिलासपुर: कोटपा एक्ट उल्लंघन पर हाई कोर्ट का सख्त रुख, मुख्य सचिव को देना होगा जवाब
कोटपा एक्ट का खुला उल्लंघन
कोटपा एक्ट (COTPA Act) के तहत नशे के सामानों की बिक्री पर कड़ी रोक लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों के आसपास गुटखा, तंबाकू, और अन्य नशे के सामानों की खुलेआम बिक्री जारी है। यह न केवल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि उनके भविष्य को भी प्रभावित कर रहा है। बिलासपुर: कोटपा एक्ट उल्लंघन पर हाई कोर्ट का सख्त रुख, मुख्य सचिव को देना होगा जवाब
मुख्य सचिव को शपथ पत्र देने का निर्देश
सोमवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे शपथ पत्र के साथ यह जानकारी दें कि प्रदेशभर के स्कूलों के आसपास नशे का सामान बिक रहा है या नहीं, और यदि बिक रहा है तो सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।
- कोर्ट ने यह भी पूछा कि कोटपा एक्ट के उल्लंघन को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस, और खाद्य एवं औषधि विभाग ने अब तक क्या कदम उठाए हैं।
- अगली सुनवाई 5 दिसंबर 2024 को होगी। बिलासपुर: कोटपा एक्ट उल्लंघन पर हाई कोर्ट का सख्त रुख, मुख्य सचिव को देना होगा जवाब
मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान
मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने यह मामला गंभीरता से लिया। रिपोर्ट में यह बताया गया कि सरकारी और निजी स्कूलों के सामने ठेलों और दुकानों में नशे के सामान खुलेआम बिक रहे हैं। खासकर स्कूली बच्चे इन सामानों को खरीद रहे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य और भविष्य खतरे में पड़ रहा है। बिलासपुर: कोटपा एक्ट उल्लंघन पर हाई कोर्ट का सख्त रुख, मुख्य सचिव को देना होगा जवाब
अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल
हाई कोर्ट ने यह भी पूछा कि नशे के सामान की बिक्री को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, और खाद्य विभाग के अधिकारी क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इससे बच्चों के भविष्य को सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है। बिलासपुर: कोटपा एक्ट उल्लंघन पर हाई कोर्ट का सख्त रुख, मुख्य सचिव को देना होगा जवाब









