पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्रता श्रेणी में आने वाले परिवार आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के निवासी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे **विभागीय पोर्टल** [फूड सप्लाई विभाग](https://fcs.up.gov.in) पर आवेदन कर सकते हैं।नया राशन कार्ड कैसे बनवाएं?
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति।
- यदि आधार कार्ड में वर्तमान पता नहीं है, तो निवास के संबंध में प्रमाण पत्र।
- तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
- मुखिया की एक हालिया फोटो।
- मुखिया के बैंक पासबुक की छायाप्रति।
आवेदन प्रक्रिया
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ऑनलाइन आवेदन
विभागीय पोर्टल पर जाकर राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।
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सत्यापन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद, ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास अधिकारी और नगरीय क्षेत्रों में संबंधित अधिशासी अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
सत्यापन के बाद, दस्तावेजों की पूरी जांच की जाएगी और पात्रता के आधार पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा। पात्रता के आधार पर राशन कार्ड जारी
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग पात्रता
शहरी क्षेत्र: कुष्ठ रोगी, एड्स पीड़ित, अनाथ, परित्यक्त महिलाएं, कचरा ढोने वाले, भिक्षावृत्ति करने वाले, घरेलू कामकाजी, जूते-चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, कुपोषित बच्चे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन मजदूर आदि।नया राशन कार्ड कैसे बनवाएं?
ग्रामीण क्षेत्र: दैनिक भोगी मजदूर, कुली, पल्लेदार आदि।
विभागीय आँकड़े
- शहरी क्षेत्र: 168,293 राशन कार्ड।
- ग्रामीण क्षेत्र: 353,714 राशन कार्ड।
- कुल राशन कार्ड: 522,007
- यूनिट आच्छादित: 2,210,581
महत्वपूर्ण लिंक और संपर्क:-
आवेदन पोर्टल: फूड सप्लाई विभाग पोर्टल
संपर्क: जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह
आवेदन की पूरी प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज सही और पूर्ण होंlनया राशन कार्ड कैसे बनवाएं?