ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो जब्त होगी गाड़ी, हरियाणा में नया आदेश जारी!

90 दिन में चालान भुगतान नहीं किया तो होगी कार्रवाई!
गुरुग्राम, हरियाणा: अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा और चालान भरने में देरी कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए! गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अगर चालान जारी होने के 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो जब्त होगी गाड़ी, हरियाणा में नया आदेश जारी!
ट्रैफिक डीसीपी का बयान
गुरुग्राम के डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने ट्रैफिक अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र में वाहन चालकों को इस नियम की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि “अगर किसी वाहन का चालान 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है, तो उसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167(8) के तहत जब्त किया जा सकता है।” ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो जब्त होगी गाड़ी, हरियाणा में नया आदेश जारी!
10 फरवरी 2025 है अंतिम तारीख!
ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 10 फरवरी 2025 तक सभी बकाया चालानों का भुगतान करना अनिवार्य है। इस तारीख के बाद बकाया चालानों पर सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो जब्त होगी गाड़ी, हरियाणा में नया आदेश जारी!
दिल्ली में भी बढ़ी ट्रैफिक सख्ती
दिल्ली में भी ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है:
1 अक्टूबर से 22 नवंबर तक 1.64 लाख चालान जारी किए गए, जिनकी कुल राशि 164 करोड़ रुपये है।
GRAP-4 लागू होने के बाद अब तक 6,531 पुरानी गाड़ियां जब्त की गईं और 13,762 ट्रकों को दिल्ली सीमा से वापस भेजा गया।
PUC (प्रदूषण प्रमाणपत्र) नहीं होने पर भी भारी चालान काटे जा रहे हैं। ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो जब्त होगी गाड़ी, हरियाणा में नया आदेश जारी!
क्या करें वाहन मालिक?
समय पर चालान भरें और परेशानियों से बचें।
PUC प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज हमेशा अपडेट रखें।
ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अनावश्यक जुर्माने से बचें।
क्या आप ट्रैफिक चालान भर चुके हैं या अभी भी बकाया है? जल्दी से चेक करें और समय रहते भुगतान करें! ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो जब्त होगी गाड़ी, हरियाणा में नया आदेश जारी!



















