
Indore District Court: वाहन बीमा नही करवाना मालिक को पड़ा मंहगा मुआवजे के तौर पर देना पड़ेगा 72 लाख
NCG News desk :-
Indore District Court : वाहन का बीमा नहीं करवाना एक वाहन मालिक को महंगा पड़ गया जब उसके वाहन से हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। Indore District Court ने वाहन मालिक को आदेश दिया है कि वह मृतक के परिजन को 71 लाख 62 हजार रुपये हर्जाने के रूप में भुगतान करें। इस रकम पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना पड़ेगा।
घटना 4 जून 2021 की है जिसके अनुसार उसके वाहन से दुर्घटना 4 जून 2021 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हुई थी। चंद्रप्रतापसिंह देवड़ा निवासी तलावली चांदा अपने साथी अंकित के साथ बाइक से कनाड़िया की ओर जा रहा था। कनाड़िया के समीप सामने से आ रहे चार पहिया वाहन के चालक ने वाहन तेजी से और लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए चंद्रप्रताप सिंह की बाइक को टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान 20 अगस्त 2021 को उसकी मौत हो गई। जिस चार पहिया वाहन ने मृतक के बाइक को टक्कर मारी थी, उसका वाहन बीमा नहीं था।
मृतक के परिजनों ने कोर्ट में लगाया था परिवाद
मृतक की पत्नी सोनाली और अन्य परिजन ने एडवोकेट गोविंद आर मीणा के माध्यम से चार पहिया वाहन मालिक शुभम गौड़ निवासी ग्राम कनाड़िया के खिलाफ इंदौर जिला न्यायालय में मुआवजे के लिए परिवाद प्रस्तुत किया। जिसमे तर्क रखे थे कि आवेदकगण मृतक पर पूर्णतः आश्रित थे। आयकर विवरणी के अनुसार मृतक की मासिक आय 33433 रुपये थी।
एक महीने के अंदर करना होगा मुआवजा राशि का भुगतान
न्यायालय ने वाहन मालिक शुभम गौड़ को आदेश दिया कि वह मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में 71 लाख 62 हजार 783 रुपये का भुगतान यथाशीघ्र करे। वाहन मालिक को भुगतान करने के लिए एक माह का समय दिया गया है। इस मुआवजे की रकम पर परिवाद प्रस्तुति दिनांक से छह प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा।
स्थाई संपत्ति से हो सकती है वसूली
एडवोकेट संजय मेहरा के अनुसार ऐसे मामलों में वाहन मालिक के पास नकदी उपलब्ध नहीं होने पर न्यायालय उसकी अचल संपत्ति से भी मुआवजे की रकम वसूल कर सकती है।









