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रायपुर

हाईकोर्ट का सख्त रुख: सड़क जाम मामले में अधिकारी सस्पेंड करने के निर्देश

रायपुर | राजधानी रायपुर में सड़क पर जन्मदिन मनाने और ट्रैफिक जाम करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करने और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट का सख्त रुख: सड़क जाम मामले में अधिकारी सस्पेंड करने के निर्देश

क्या है पूरा मामला?

30 जनवरी 2025 को रायपुरा चौक में एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ सड़क पर जन्मदिन मनाया।
कार पर केक रखा गया, आतिशबाजी हुई और सड़क के दोनों ओर जाम लग गया।
युवक के पिता भी मौके पर मौजूद थे।
इस घटना की खबर मीडिया में आने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट का सख्त रुख: सड़क जाम मामले में अधिकारी सस्पेंड करने के निर्देश

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हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।
सरकार की ओर से बताया गया कि आरोपी पर सिर्फ ₹300 का जुर्माना लगाया गया, जिसे सुनकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा:
“अगर कोई आम आदमी ऐसा करे तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, फिर इस मामले में इतनी हल्की कार्रवाई क्यों?”
“क्या इससे राज्य में कानून का शासन स्थापित होता है?” हाईकोर्ट का सख्त रुख: सड़क जाम मामले में अधिकारी सस्पेंड करने के निर्देश

हाईकोर्ट का आदेश

कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को तत्काल निलंबित (सस्पेंड) करने और विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले पर विस्तृत जवाब भी मांगा है। हाईकोर्ट का सख्त रुख: सड़क जाम मामले में अधिकारी सस्पेंड करने के निर्देश

Nidar Chhattisgarh Desk

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