खैरागढ़: नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) प्रमोद शुक्ला को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कांग्रेस शासनकाल के दौरान डोंगरगढ़ में हुए भ्रष्टाचार से जुड़ी है। राज्यपाल के अवर सचिव अजय तिर्की के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार, प्रमोद शुक्ला को 2022-23 में डोंगरगढ़ में अध्यक्ष निधि और पार्षद निधि से जुड़े निर्माण कार्यों में अनियमितताओं का दोषी पाया गया। इनमें नलकूप खनन, घड़ी स्थापना, नाली निर्माण, उद्यान निर्माण, और इंटरलॉकिंग कार्य शामिल हैं। बताया गया है कि इन कार्यों में निविदा की शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण कार्य करवाए गए।
नगरीय निकाय अधिनियम 2017 के नियम 33 के तहत, शुक्ला के खिलाफ यह निलंबन कार्रवाई की गई है। मामले की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने कार्यों में पारदर्शिता और नियमों का पालन नहीं किया। खैरागढ़ नगर पालिका के सीएमओ प्रमोद शुक्ला निलंबित, भ्रष्टाचार के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई
प्रमुख कारण:
- भ्रष्टाचार के आरोप: स्वच्छता श्रृंगार और निर्माण कार्यों में गड़बड़ी।
- निविदा प्रक्रिया का उल्लंघन: निर्माण कार्यों के लिए नियमों की अनदेखी।
- सख्त प्रशासनिक कार्रवाई: शासन ने भ्रष्टाचार के मामलों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। खैरागढ़ नगर पालिका के सीएमओ प्रमोद शुक्ला निलंबित, भ्रष्टाचार के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई