मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: खड़गवां विकासखंड के पैनारी गांव में अवैध रूप से संचालित एक स्टोन क्रशर पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई की है। राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने इस स्टोन क्रशर को सील कर दिया। खड़गवां के पैनारी में अवैध स्टोन क्रशर सील: राजस्व और खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई
पैनारी के छोटे झाड़ के जंगल की शासकीय भूमि पर अवैध रूप से बिना अनुमति स्टोन क्रशर स्थापित किया गया था। इस मामले में न खनिज विभाग और न पर्यावरण विभाग से कोई अनुमति ली गई थी। यहां तक कि ग्राम सभा की सहमति भी नहीं ली गई। खड़गवां के पैनारी में अवैध स्टोन क्रशर सील: राजस्व और खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई
दस्तावेज पेश करने में विफल रहा संचालक
जांच के दौरान अधिकारियों ने संचालक से वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा।
- जांच टीम: माइनिंग अधिकारी आदित्य मानकर और तहसीलदार शशि शेखर मिश्रा
- जब्त सामग्री:
- 10 लाख रुपये का जनरेटर
- 2 लाख रुपये का पैनल बोर्ड
- 50,000 रुपये का मोटर
- 50,000 रुपये का कंप्रेसर
- 6300 घन मीटर मिट्टी खनन का मामला भी दर्ज
अवैध क्रशर पर प्रशासन का सख्त रुख
तहसीलदार शशि शेखर मिश्रा ने बताया कि अवैध रूप से संचालित इस क्रशर पर सख्त कार्रवाई की गई है।
- संयुक्त टीम: राजस्व, खनिज, और विद्युत विभाग
- कार्रवाई:
- स्टोन क्रशर को सील करना
- सभी उपकरणों को जब्त करना
- आगे की जांच और कार्रवाई जारी
खनिज विभाग से अनुमति जरूरी
खनिज विभाग के अधिकारी आदित्य मानकर ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ खनन, परिवहन, और भंडारण नियम 2009 के तहत किसी भी खनिज के भंडारण और उपयोग के लिए अनुमति अनिवार्य है।
- आरोप: बिना अनुमति के खनन और भंडारण
- अवैध खनन: बंकर निर्माण के लिए मिट्टी और मुरुम का खनन
प्रभाव और भविष्य की कार्रवाई
ग्रामीणों की शिकायत और नियमों का उल्लंघन सामने आने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। माइनिंग विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे। खड़गवां के पैनारी में अवैध स्टोन क्रशर सील: राजस्व और खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई