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समाचार पत्रों के लिए नई एडवाइजरी जारी – जानिए क्या हुए बड़े बदलाव?

समाचार पत्रों के लिए नई एडवाइजरी जारी – जानिए क्या हुए बड़े बदलाव?

नई दिल्ली – भारत सरकार के प्रेस पंजीकरण कार्यालय (RNI) ने सभी प्रिंट मीडिया हाउस के लिए एक नई एडवाइजरी (संख्या: 03/2025) जारी की है, जो 10 मार्च 2025 से प्रभावी मानी जा रही है। इस नई गाइडलाइन के तहत समाचार पत्रों के संचालन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण शर्तें तय की गई हैं।समाचार पत्रों के लिए नई एडवाइजरी जारी

? पीडीएफ पर चल रहे समाचार पत्र अब अनिवार्य रूप से होंगे प्रकाशित

समाचार पत्रों के लिए नई एडवाइजरी जारी – जानिए क्या हुए बड़े बदलाव?

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यदि आपका समाचार पत्र केवल पीडीएफ फॉर्मेट में चल रहा है, तो अब उसे प्रिंट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत हर संस्करण को स्कैन कर के प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।समाचार पत्रों के लिए नई एडवाइजरी जारी

? 48 घंटे के अंदर करना होगा अपलोड

समाचार पत्रों के लिए नई एडवाइजरी जारी – जानिए क्या हुए बड़े बदलाव?

नियम 10 के अनुसार:

  • दैनिक अखबार को हर दिन
  • साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक अखबार को प्रकाशन के 48 घंटे के भीतर प्रिंट संस्करण स्कैन करके अपलोड करना होगा।
  • स्कैन की गई कॉपी JPG या PDF फॉर्मेट में स्वीकार्य है।

? हर माह की 5 तारीख तक पीआईबी कार्यालय में जमा करें प्रिंट कॉपी

हर माह की 5 तारीख से पहले समाचार पत्र की प्रिंट कॉपी पीआईबी के प्रादेशिक कार्यालय में जमा करानी होगी। इसके बाद रेगुलर पब्लिकेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र आपकी ID पर ही जनरेट होगा।समाचार पत्रों के लिए नई एडवाइजरी जारी

? 12 माह तक अनियमित रहे तो रद्द हो सकता है टाइटल

यदि कोई समाचार पत्र लगातार 12 महीने तक कॉपी अपलोड नहीं करता, तो उसका टाइटल रद्द किया जा सकता है। साथ ही संबंधित प्रिंटिंग प्रेस को भी जिम्मेदार माना जाएगा।समाचार पत्रों के लिए नई एडवाइजरी जारी

? प्रेस को भी देना होगा छपाई का विवरण

हर प्रेस को यह बताना होगा कि कौन-से समाचार पत्र की कितनी कॉपियाँ प्रिंट हुई हैं। अब सिर्फ पीडीएफ से चलाना आसान नहीं होगा।समाचार पत्रों के लिए नई एडवाइजरी जारी

✉️ पहले हुए विरोध के बाद आया नया संशोधित आदेश

पहले RNI द्वारा समाचार पत्र की कॉपी 48 घंटे में आरएनआई कार्यालय में जमा करने का निर्देश था, जिसे लेकर जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (JCI) ने प्रधानमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री को पत्र भेजकर विरोध जताया था। इसके बाद सरकार ने आदेश को संशोधित कर अब ऑनलाइन अपलोड का विकल्प दिया है।समाचार पत्रों के लिए नई एडवाइजरी जारी

इस नई गाइडलाइन का उद्देश्य है समाचार पत्रों की पारदर्शिता और नियमितता सुनिश्चित करना। अब डिजिटल से आगे बढ़कर प्रिंट वर्जन की वैधता और रिपोर्टिंग भी आवश्यक हो गई है।समाचार पत्रों के लिए नई एडवाइजरी जारी

 

 

Nidar Chhattisgarh Desk

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