Pawan Kalyan Personality Rights: पवन कल्याण के नाम और चेहरे के इस्तेमाल पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला, अब फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम

Pawan Kalyan News: आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। कोर्ट ने सुपरस्टार पवन कल्याण के ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ (Personality Rights) की सुरक्षा को लेकर एक कड़ा और ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। अब कोई भी व्यक्ति या कंपनी उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, आवाज या चेहरे का इस्तेमाल व्यावसायिक फायदे के लिए नहीं कर पाएगी।
क्या है पूरा मामला?
Pawan Kalyan News:अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने शिकायत की थी कि कई सोशल मीडिया हैंडल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उनके नाम, फोटो और आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग बिना किसी अनुमति के उनके व्यक्तित्व का उपयोग कर सामान बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इसे पवन कल्याण के अधिकारों का सीधा उल्लंघन माना।
दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख: ‘John Doe’ आदेश जारी
Pawan Kalyan News:सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि पवन कल्याण न केवल एक मशहूर अभिनेता हैं, बल्कि एक संवैधानिक पद (उपमुख्यमंत्री) पर भी आसीन हैं। उनकी छवि का गलत इस्तेमाल उन्हें अपूरणीय क्षति पहुँचा सकता है।
Pawan Kalyan News:कोर्ट ने इस मामले में ‘जॉन डो’ (John Doe) आदेश जारी किया है। यह एक विशेष प्रकार का आदेश है जो उन अज्ञात लोगों पर भी लागू होता है जिनकी पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन वे अवैध रूप से पवन कल्याण की सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के उनके व्यक्तित्व से जुड़ा कोई भी कंटेंट व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग करना पूरी तरह गलत है।
सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स साइट्स को निर्देश
Pawan Kalyan News:अदालत ने केवल जालसाजों पर ही नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि:
सभी सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स सूचना प्रौद्योगिकी (IT Rules 2021) के तहत इस तरह के उल्लंघनकारी कंटेंट पर कार्रवाई करें।
अगर कोई वेबसाइट सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इस आदेश से प्रभावित होती है, तो वह कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है।
मामले की अगली सुनवाई अब 12 मई को होगी।
इन सितारों को भी मिल चुकी है कानूनी सुरक्षा
Pawan Kalyan News: पर्सनैलिटी राइट्स की लड़ाई में पवन कल्याण अकेले नहीं हैं। इससे पहले भारतीय कानून ने कई बड़ी हस्तियों के अधिकारों की रक्षा की है:
सुनील गावस्कर और आर माधवन: हाल ही में इनके नाम और पहचान के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी।
अमिताभ बच्चन और सलमान खान: बॉलीवुड के इन दिग्गजों ने भी अपने नाम के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कोर्ट से राहत पाई है।
ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और जूनियर एनटीआर: इनके व्यक्तित्व अधिकारों को लेकर भी कोर्ट कड़े आदेश दे चुका है।
अन्य हस्तियां: श्री श्री रवि शंकर, करण जौहर और पत्रकार सुधीर चौधरी जैसे नामों को भी अदालत से ऐसी ही सुरक्षा मिल चुकी है।
Pawan Kalyan News:दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला डिजिटल युग में सेलेब्रिटीज की प्राइवेसी और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब पवन कल्याण के प्रशंसकों और आम जनता को यह समझना होगा कि किसी भी हस्ती की पहचान का व्यावसायिक उपयोग बिना अनुमति के कानूनी पचड़े में डाल सकता है।



















