पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती,राम रहीम को बिना कोर्ट की इजाजत के न दें पैरोल

NCG NEWS DESK Chandigarh :-
चंडीगढ़– डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि भविष्य में बिना अदालत की इजाजत के राम रहीम को पैरोल न दी जाए। राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को समाप्त हो रही है और उस दिन ही डेरा मुखी को सरेंडर करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। इससे पहले भी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह इस मामले में जवाब देने से क्यों बच रही है।
कार्यवाहक चीफ जस्टिस की बैंच ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि जिस तरह समय-समय पर डेरा मुखी को पैरोल का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह दूसरे कैदियों को भी यह लाभ दिया जा रहा है या नहीं? राम रहीम को दी जा रही पैरोल को एसजीपीसी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एसजीपीसी का कहना है कि राम रहीम के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और इनमे उसे दोषी करार देकर सजा भी सुनाई जा चुकी है। इसके बावजूद हरियाणा सरकार उसे बार बार पैरोल दे रही है|
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