रायगढ़: 14 उद्योगों पर 10.51 लाख का जुर्माना, बिना सुरक्षा मानकों के कच्चे माल परिवहन पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई

पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त
रायगढ़ जिले में पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 14 उद्योगों पर प्रशासन ने 10.51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच दल द्वारा की गई। रायगढ़: 14 उद्योगों पर 10.51 लाख का जुर्माना, बिना सुरक्षा मानकों के कच्चे माल परिवहन पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई
सघन जांच में सामने आईं बड़ी लापरवाहियां
15 से 21 फरवरी 2025 के बीच जिला स्तरीय जांच कमेटी ने चंद्रपुर, कोडातराई, हमीरपुर, ढिमरापुर, तमनार, घरघोड़ा और पलगढ़ा समेत कई क्षेत्रों में निरीक्षण किया।
इस दौरान कई वाहन बिना तारपोलिन कवर के खुले में कच्चा माल परिवहन करते पाए गए, जिससे वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ गया। इसके अलावा, 5 सेमी. फ्री बोर्ड स्पेस का अभाव भी देखा गया, जिससे सामग्री गिरने और दुर्घटना होने की संभावना थी। रायगढ़: 14 उद्योगों पर 10.51 लाख का जुर्माना, बिना सुरक्षा मानकों के कच्चे माल परिवहन पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई
इन नियमों का उल्लंघन पाया गया:
✅ खुले में कच्चा माल और अपशिष्ट परिवहन
✅ तारपोलिन कवर का इस्तेमाल नहीं किया गया
✅ फ्री बोर्ड स्पेस का अभाव
✅ वाहनों पर नोडल अधिकारी का नाम अंकित नहीं
प्रशासन की सख्ती जारी रहेगी
क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि उद्योगों और वाहनों पर पर्यावरणीय नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण किए जाएंगे। यदि अगली बार नियमों का उल्लंघन होता है, तो और सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़: 14 उद्योगों पर 10.51 लाख का जुर्माना, बिना सुरक्षा मानकों के कच्चे माल परिवहन पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई



















