रेल प्रशासन कर रहा राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन

रेल प्रशासन कर रहा राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन
NCG news desk :-
हिंदी में संबंधित पत्र का जवाब सरकार को राजभाषा नियम 1976 की धारा 5 के तहत हिंदी भाषा में ही देने का प्रावधान है, पर रेल प्रशासन में इसका उल्लंघन देखा जा रहा है। इस बाबत RTI कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने रेल प्रशासन के साथ इसे व्यवस्थित रूप से उठाया था, इसका नाम लेते हुए रेलवे बोर्ड के राजभाषा निदेशक वरुण ने भारतीय रेल के सभी क्षेत्रों के जीएम सहित अन्य अधिकारियों को मैंने स्पष्ट निर्देश दिया था।
इस निर्देश के बाद रेल प्रशासन हिंदी भाषा में प्राप्त पत्रों का जवाब हिंदी में ही दिया जाने लगा था। गति कुछ माह से देखा जा रहा है कि कथित निर्देश की अनदेखी करते हुए हिंदी में आय पत्र का जवाब अंग्रेजी में दिया जा रहा है। इससे संबंधित लोगों को परेशानी हो रही है। इस मामले में सुनील कुमार खंडेलवाल ने दोबारा रेलवे बोर्ड से ट्वीट कर शिकायत की है।



















