राजिम नगर पंचायत अधिकारी अशोक सलामे निलंबित: अनुशासनहीनता पर कार्रवाई, अपर सचिव ने जारी किया आदेश

राजिम: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अनुशासनहीनता और निर्देशों का पालन न करने के कारण राजिम नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोक सलामे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अपर सचिव डॉ. रितु वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। राजिम नगर पंचायत अधिकारी अशोक सलामे निलंबित: अनुशासनहीनता पर कार्रवाई, अपर सचिव ने जारी किया आदेश
अनुशासनहीनता और निर्देशों का उल्लंघन बना निलंबन का कारण
जिला प्रशासन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार अशोक सलामे 8 अगस्त को आयोजित समय सीमा बैठक में बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित पाए गए। इस अनुपस्थिति के कारण विभागीय कार्यों की समीक्षा नहीं हो पाई और जिला प्रशासन के निर्देशों का भी पालन नहीं हुआ। उनकी कार्यशैली को स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता माना गया, जिसके कारण उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई। राजिम नगर पंचायत अधिकारी अशोक सलामे निलंबित: अनुशासनहीनता पर कार्रवाई, अपर सचिव ने जारी किया आदेश
नियमों के तहत हुई सख्त कार्रवाई
छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका सेवा भार्ती और सेवा की शर्तें नियम 2017 के नियम 33 के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। इस निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय में नियत किया गया है। निलंबन के दौरान अशोक सलामे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी मिलेगा। राजिम नगर पंचायत अधिकारी अशोक सलामे निलंबित: अनुशासनहीनता पर कार्रवाई, अपर सचिव ने जारी किया आदेश









