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सारंगढ़-बिलाईगढ़: कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई

सारंगढ़-बिलाईगढ़: कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया है। जिले के तीनों विकासखंडों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई

अभियान का उद्देश्य

जिला प्रशासन और प्रवर्तन दल ने तंबाकू विक्रेताओं द्वारा कोटपा एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन रोकने के लिए व्यापक स्तर पर चालानी कार्रवाई करने की योजना बनाई है। इस संबंध में शुक्रवार को हुई बैठक में कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू और पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने प्रवर्तन दल को सख्त निर्देश दिए। कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई

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प्रवर्तन दल की तैयारियाँ

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एफ आर निराला ने सभी बीएमओ और नोडल अधिकारियों को अभियान के तहत नियमित रूप से चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश्वर चंदेल ने प्रवर्तन दल के लिए आवश्यक पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की। कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई

कार्रवाई का विवरण

प्रवर्तन दल ने पान ठेलों, दुकानों और ढाबों पर छापेमारी की, जिसमें कई विक्रेताओं को कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधान 4 और 6 का उल्लंघन करते पाया गया। इन पर कार्रवाई करते हुए समझाइश दी गई और चालान काटे गए। सारंगढ़ में 29 (राशि 6000 रुपये), बिलाईगढ़ में 5 (राशि 1000 रुपये) और बरमकेला में 15 (राशि 3000 रुपये) प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। चालानी प्रक्रिया को भारत सरकार के पोर्टल nmba.dosjegov.in पर अपलोड किया गया। कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई

उपस्थित अधिकारी

सारंगढ़ ब्लॉक में इस कार्रवाई के दौरान डॉ. आर एल सिदार (बीएमओ), डॉ. इंदु सोनवानी (जिला नोडल अधिकारी कोटपा एक्ट), डॉ. रितेश सेन, डॉ. राहुल साय, भूपेंद्र चंद्रा (पुलिस आरक्षक), और रविंद्र सिदार (दंत सहायक) उपस्थित थे। कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई

Nidar Chhattisgarh Desk

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