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सरोरा शीतला मंदिर विवाद: ‘महतारी सदन’ निर्माण पर हाईकोर्ट की सख्त रोक, अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी

सरोरा शीतला मंदिर विवाद: ‘महतारी सदन’ निर्माण पर हाईकोर्ट की सख्त रोक, अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी

मुख्य बातें:

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  • रायपुर के सरोरा स्थित शीतला मंदिर परिसर में ‘महतारी सदन’ के निर्माण पर हाईकोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है।

  • न्यायालय में दिए गए आश्वासन का उल्लंघन कर निर्माण कार्य जारी रखने पर अधिकारियों को अवमानना का नोटिस भेजा गया।

  • यह विवाद निर्माण स्थल को मनमाने ढंग से बदलने के आरोपों से शुरू हुआ था।

मनोज शुक्ला/रायपुर :-

रायपुर/तिल्दा: सरोरा शीतला मंदिर विवाद: ‘महतारी सदन’ निर्माण पर हाईकोर्ट की सख्त रोक राजधानी रायपुर के निकट ग्राम सरोरा में स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर परिसर में बनाए जा रहे ‘महतारी सदन’ का विवाद अब और गहरा गया है। एक महत्वपूर्ण फैसले में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही, न्यायालय के पिछले आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में रायपुर जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों और ग्राम पंचायत सरोरा के सरपंच को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

क्या है पूरा विवाद और स्थल बदलने का आरोप?

सरोरा शीतला मंदिर विवाद: 'महतारी सदन' निर्माण पर हाईकोर्ट की सख्त रोक

यह मामला तब शुरू हुआ जब पंचायत चुनाव की अधिसूचना के दिन स्थानीय विधायक और मंत्री टंकराम वर्मा ने तत्कालीन सरपंच बिहारी राम वर्मा के साथ ग्राम सरोरा के खसरा नंबर 1317/4 पर ‘महतारी सदन’ का शिलान्यास किया था।सरोरा शीतला मंदिर विवाद: ‘महतारी सदन’ निर्माण पर हाईकोर्ट की सख्त रोक

सरोरा शीतला मंदिर विवाद: 'महतारी सदन' निर्माण पर हाईकोर्ट की सख्त रोक

हालांकि, मां शीतला समिति और शंकराचार्य के शिष्यों ने आरोप लगाया कि पूर्व सरपंच बिहारी वर्मा ने द्वेष की भावना से निर्माण स्थल को बदल दिया। उन्होंने तिल्दा के उप-अभियंता कमलेश चंद्राकर के माध्यम से निर्माण का ले-आउट शंकराचार्य मंच के ठीक सामने करा दिया, जिसका उद्देश्य शंकराचार्य के अनुयायियों को नीचा दिखाना था।सरोरा शीतला मंदिर विवाद: ‘महतारी सदन’ निर्माण पर हाईकोर्ट की सख्त रोक

न्यायालय के आश्वासन का उल्लंघन और अवमानना का मामला

समिति के सदस्यों ने जब इसका विरोध किया और मंत्री टंकराम वर्मा व एसडीएम आशुतोष देवांगन से कोई सहयोग नहीं मिला, तो उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका (केस क्रमांक 2825/2024) दायर की। 13 जून, 2024 को हुई सुनवाई में सरकारी वकील ने आश्वासन दिया था कि जब तक मामले का फैसला नहीं हो जाता, तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।सरोरा शीतला मंदिर विवाद: ‘महतारी सदन’ निर्माण पर हाईकोर्ट की सख्त रोक

आरोप है कि इस आश्वासन के बावजूद, वर्तमान सरपंच के पति विश्राम साहू के दबाव में निर्माण कार्य फिर से तेजी से शुरू कर दिया गया। यह न्यायालय के आश्वासन का सीधा उल्लंघन था, जिसके बाद समिति ने अवमानना का मामला दायर किया।सरोरा शीतला मंदिर विवाद: ‘महतारी सदन’ निर्माण पर हाईकोर्ट की सख्त रोक

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला और अधिकारियों पर शिकंजा

अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने न केवल निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया, बल्कि अपने आदेश की अवहेलना के लिए रायपुर जिला स्तर के अधिकारियों और सरोरा के सरपंच को अवमानना नोटिस भी जारी किया।सरोरा शीतला मंदिर विवाद: ‘महतारी सदन’ निर्माण पर हाईकोर्ट की सख्त रोक

मां शीतला समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत गुप्ता और अनिल त्रिपाठी ने मजबूती से पक्ष रखा।सरोरा शीतला मंदिर विवाद: ‘महतारी सदन’ निर्माण पर हाईकोर्ट की सख्त रोक

“यह न्याय की जीत है” – समिति में खुशी की लहर

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मां शीतला समिति के सदस्यों और शंकराचार्य के शिष्यों में खुशी का माहौल है। समिति के उप-संरक्षक दाऊ डी. डी. अग्रवाल ने इसे “न्याय की जीत” बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से धर्म और न्याय में लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है।सरोरा शीतला मंदिर विवाद: ‘महतारी सदन’ निर्माण पर हाईकोर्ट की सख्त रोक

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