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केंद्र सरकार द्वारा लाये गये तीन नये अपराधिक कानून तथा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जन घोषणापत्र विषयों पर राज्यस्तरीय संगोष्ठी

NCG News desk Raipur:-

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रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा लाये गये तीन नये अपराधिक कानून तथा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जन घोषणापत्र विषयों पर राज्यस्तरीय संगोष्ठी

ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस (आइलाज), छत्तीसगढ़ तथा ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम (एआईपीएफ), छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में एक राज्यस्तरीय संगोष्ठी का आयोजन, पास्टोरल सेंटर, बैरन बाज़ार, रायपुर मे 10 फरवरी 2024 को प्रातः 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक हुआ।

संगोष्ठी के विषय थे 

केंद्र सरकार द्वारा लाये गये तीन नये अपराधिक कानून तथा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जन घोषणापत्र।

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के अधिवक्ता तथा आइलाज के राष्ट्रीय महासचिव, एडवोकेट किलफ्टन डी’ रोजारियो ने विशेष वक्ताके रूप में दोनों विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

एडवोकेट किलफ्टन ने अपने उद्बोधन मे रेखांकित किया कि, नये आपराधिक कानून, औपनिवेशिक काल के क़ानूनों से ज्यादा कठोर हैं।

केंद्र सरकार द्वारा लाये गये तीन नये अपराधिक कानून

दिसंबर 2023 में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, तीन महत्वपूर्ण कानूनों पारित किए – भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर क्रमशः भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023। इन क़ानूनों को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन ये तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी नहीं की जाती। केंद्र सरकार द्वारा लाये गये तीन नये अपराधिक कानून।

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नए आपराधिक कानून मुख्य रूप से मौजूदा तीन कानूनों में प्रावधानों के पुन: क्रमांकन और/या पुनर्गठन की एक कवायद है। इसके अलावा “शून्य एफआईआर” को वैधानिक आधार प्रदान करने, समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने, जांच पूरी करने के लिए समय सीमा सुनिश्चित करना, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता देना, कुछ अन्य बातों के अलावा द्वितीयक साक्ष्य के दायरे का विस्तार करना सहित कुछ आवश्यक बदलाव शामिल किए गए हैं।

हालाँकि, बदलावों का एक और समूह है, जो संख्या में कम है, परंतु चिंताजनक है, क्योंकि ये देश में मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से हानिकारक हैं। जैसे – “आतंकवादी कृत्य” के अपराध की शुरूआत, एक नए नामकरण के तहत राजद्रोह कानून को बरकरार रखना, भूख हड़ताल को अपराध घोषित करना, शादी करने का वादा करने का अपराधीकरण, पुलिस की मनमानी शक्तियों को बढ़ाना, पुलिस द्वारा 24 घंटे हिरासत की मंजूरी, अभियुक्तों का विवरण सार्वजनिक करना, वैधानिक रूप से हथकड़ी लगाने का अधिकार, एफआईआर दर्ज करने से बचने के लिए पुलिस को सशक्त बनाना, हिरासत में हिंसा को मंजूरी – पुलिस हिरासत को 15 दिन से बढ़ाकर 60/90 दिन करना, मॉब लिंचिंग से निपटने के आधे-अधूरे उपाय तथा सामुदायिक सेवा व एकान्त कारावास जैसे मनमाने और अमानवीय दण्डों को मंजूरी देना।केंद्र सरकार द्वारा लाये गये तीन नये अपराधिक कानून।

इसके मूल में, इन तीन आपराधिक कानूनों के माध्यम से लाए गए महत्वपूर्ण बदलाव, सरकार को हमारे लोकतंत्र को खोखला करने और भारत को एक फासीवादी राज्य में बदलने के लिए पर्याप्त शक्ति से लैस करते हैं – यदि सरकार को नए कानूनों को उनकी पूरी सीमा तक लागू करने का विकल्प चुनती है एवं वैध राजनीतिक असहमति तथा सामाजिक व आर्थिक शोषण के खिलाफ विरोध पर रोक लगाने की सुविधा प्रदान करती है।केंद्र सरकार द्वारा लाये गये तीन नये अपराधिक कानून।

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भारत को पुलिस राज्य बनने में, जिसकी नए आपराधिक कानूनों में परिकल्पना की गई है, एकमात्र संभावित बाधा, सड़क पर लोगों की आवाज है, क्योंकि केंद्र सरकार ने संसद को वस्तुतः शक्तिहीन बना दिया है, और अदालतें सरकार को जिम्मेदार ठहराने के अपने कर्तव्य से विमुख हो रही हैं। ये वे लोग हैं जो मोदी सरकार को कड़ा सबक सिखा सकते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर यूनियन जिन्होंने नए आपराधिक कानूनों का सफलतापूर्वक विरोध किया है। वास्तव में ट्रक ड्राइवरों ने अनुसरण किया है – उन किसानों का, जो तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सामने आए हैं तथा मजदूर वर्ग का, जिनके संघर्ष ने श्रम संहिताओं को लागू होने नहीं दिया है और नागरिक व मुस्लिम समुदाय के संघर्ष का, जिसके कारण सांप्रदायिक नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं हो पाया। आने वाले दिनों में, ऐसे कई आंदोलन अपरिहार्य हैं, क्योंकि इन नए आपराधिक कानूनों के परिणाम लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएंगे।केंद्र सरकार द्वारा लाये गये तीन नये अपराधिक कानून।

एडवोकेट किलफ्टन ने अपने दूसरे उद्बोधन मे ज़ोर देकर कहा कि, आगामी लोकसभा चुनाव देश में अब तक हुये अन्य चुनावों की तरह के सामान्य चुनाव नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव देश के लोकतंत्र के लिए निर्णायक होंगे। देशवासियों के ऊपर एक ऐसी सरकार के चुनाव की जिम्मेदारी रहेगी, जिससे देश के संविधान और धर्मनिरपेक्ष ढांचे को सुरक्षित रखने के साथ ही आम जन के बुनियादी सवालों को भी हल किया जा सके। हम सभों को पिछले घटनाक्रमों से सबक लेने होंगे और ऐसी वैचारिक, नीतिगत दिशा अपनानी होगी कि देश का लोकतंत्र मजबूत हो। आगामी चुनाव देश के संविधान, लोकतंत्र, हमारी साझा संस्कृति व मूल्यों को बचाने और जीवन स्तर की बेहतरी के अवसर चुनने की घड़ी है।

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इसी राष्ट्रव्यापी प्रयास के तहत आल इंडिया पीपुल्स फोरम छतीसगढ़ के द्वारा इस संगोष्ठी के माध्यम से आम चुनाव के लिये जन घोषणा पत्र तैयार करने हेतु जन सरोकार से जुड़े मुद्दो पर चर्चा की गयी जैसे कि, आम लोगों के भूमि, आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य, उचित और न्यायसंगत विकास के अधिकार, बढ़ते सांप्रदायिक-कॉर्पोरेट आक्रमण, बढ़ते साम्राज्यवादी प्रभुत्व, राज्य दमन, सामाजिक उत्पीड़न, जाति व लैंगिक हिंसा और अन्याय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पर्यावरण को क्षति, जलवायु परिवर्तन आदि।केंद्र सरकार द्वारा लाये गये तीन नये अपराधिक कानून।

संगोष्ठी में में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 60 से अधिक प्रतिभागी सम्मिलित हुऐ, जिनमे अनेक अधिवक्तागण, कानून के छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार तथा प्रबुद्धजन थे।

संगोष्ठी के माध्यम से केंद्र सरकार के किसान, मजदूर व आम नागरिकों के विरुद्ध अपनाई जा रही नीतियों के खिलाफ “संयुक्त किसान मोर्चा” तथा “ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच” द्वारा 16 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय औद्योगिक हड़ताल तथा ग्रामीण भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया गया।

संगोष्ठी को सरजियस मिंज, लखन सुबोध, निसार अली, भीमराव बागड़े, एडवोकेट शाकिर कुरेशी, एडवोकेट प्रदीप सिंग, वासुकि प्रसाद “उन्मत्त”, शोएब खान, अजय लाल, शाहिद खान, दीपक ठाकुर, बॉबी सकारियाह, बृजेन्द्र तिवारी तथा अन्य साथियों ने संबोधित किया।

अजुल्का सक्सेना के द्वारा शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखित जनगीत प्रस्तुत किया गया । संगोष्ठी का संचालन एडवोकेट सोनसिंग झाली ने किया।

आइलाज छत्तीसगढ़ की प्रदेश संयोजन समिति का गठन किया गया । सर्वसम्मति से एडवोकेट प्रदीप सिंग (जगदलपुर) को प्रदेश संयोजक तथा एडवोकेट डिग्री प्रसाद चौहान (रायगढ़), एडवोकेट सादिक अली (रायपुर), एडवोकेट शाकिर कुरेशी (रायपुर), एडवोकेट सोनसिंग झाली (जगदलपुर), एडवोकेट महेश आर्य (बिलासपुर), एडवोकेट अजय मेश्राम (दुर्ग), सुरेश सामुएल दीप (पिथौरा), पवन शाह (रायपुर) व समा (कांकेर) को सदस्य और बृजेन्द्र तिवारी (भिलाई) को विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया।केंद्र सरकार द्वारा लाये गये तीन नये अपराधिक कानून।

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