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झूठे मामलों और फर्जी सबूत गढ़ने पर पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए अब अनुमति की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में पुलिस अधिकारियों द्वारा झूठे मामले दर्ज करने और फर्जी सबूत गढ़ने जैसे गैरकानूनी कार्यों पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारियों को CrPC की धारा 197 के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा। अदालत ने कहा कि फर्जी मामले बनाना और सबूत गढ़ना किसी भी पुलिस अधिकारी के आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं हो सकता है। झूठे मामलों और फर्जी सबूत गढ़ने पर पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए अब अनुमति की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला









