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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली | छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित ₹2,000 करोड़ के शराब घोटाले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी अनवर ढेबर और पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। यह फैसला न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दलीलों को सुनने के बाद सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज

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किन आरोपियों को मिली जमानत और कौन रहेगा जेल में?

– अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज।
– अरुणपति त्रिपाठी और दिलीप पांडे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली।
– 10 अप्रैल को जमानत पर रिहा होंगे अन्य आरोपी।

शराब घोटाले का पूरा मामला क्या है?

घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जिसमें शराब कारोबार में भारी भ्रष्टाचार हुआ।
ईडी के मुताबिक, इसमें सरकारी अधिकारियों, कारोबारियों और रसूखदारों की मिलीभगत रही।
राज्य सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ।
अब तक 180 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर चुकी है ईडी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर

? अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को जेल में ही रहना होगा।
? मामले की जांच जारी रहेगी, ईडी और अन्य एजेंसियां घोटाले की गहराई से छानबीन करेंगी।
? जमानत पाए आरोपियों की रिहाई से जांच की गति पर असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज

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