छत्तीसगढ़ की जेलों में घोटालों के आरोपियों का स्थानांतरण

जेल प्रशासन का निर्णय:
छत्तीसगढ़ की स्पेशल ईडी कोर्ट ने जेल प्रबंधन के उस आवेदन को मंजूरी दी है, जिसमें ईडी के विभिन्न मामलों में निरुद्ध पांच आरोपियों को अलग-अलग जेलों में भेजने की अनुमति मांगी गई थी। यह कदम इन आरोपियों के बीच संभावित संपर्क को कम करने के लिए उठाया गया है। अब इनकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए होगी। छत्तीसगढ़ की जेलों में घोटालों के आरोपियों का स्थानांतरण
शिफ्ट किए गए आरोपी:
जिन पांच विचाराधीन बंदियों को छत्तीसगढ़ की विभिन्न जेलों में शिफ्ट किया गया है, उनमें अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, अनिल टुटेजा, मनोज सोनी, और सूर्यकांत तिवारी शामिल हैं। निम्नलिखित जेलों में इन्हें भेजा गया है: छत्तीसगढ़ की जेलों में घोटालों के आरोपियों का स्थानांतरण
- अनवर ढेबर: अंबिकापुर सेंट्रल जेल
- अरुणपति त्रिपाठी: जगदलपुर जेल
- अनिल टुटेजा: कांकेर जिला जेल
- मनोज सोनी: दंतेवाड़ा जिला जेल
- सूर्यकांत तिवारी: जगदलपुर केंद्रीय जेल
राज्य के उप महाधिवक्ता एवं ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने इस आदेश की पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ की जेलों में घोटालों के आरोपियों का स्थानांतरण
आरोपियों के मामलों की जानकारी:
अनवर ढेबर, ए पी त्रिपाठी, और अनिल टुटेजा शराब घोटाले में आरोपी हैं, जबकि मनोज सोनी चावल घोटाले और सूर्यकांत तिवारी कोल लेवी मामले में ईडी और एसीबी द्वारा दर्ज मामलों में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की जेलों में घोटालों के आरोपियों का स्थानांतरण
अधिवक्ता की आपत्ति:
रायपुर कोर्ट में अनवर ढेबर के अधिवक्ता अमीन खान ने जेल शिफ्टिंग के आदेश को चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने कहा, “यह आदेश एक पक्षीय है। हमें ना जेल ने पूछा, ना कारण बताया है, और कोर्ट ने भी हमें सूचित नहीं किया है। हम इस आदेश को चुनौती देंगे।” छत्तीसगढ़ की जेलों में घोटालों के आरोपियों का स्थानांतरण









