महासमुंद: आबकारी आरक्षक पर अनाधिकृत अनुपस्थिति के चलते विभागीय कार्यवाही का आदेश

महासमुंद : छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक अहम घटना सामने आई है, जिसमें आबकारी विभाग की आरक्षक श्रीमती कमलेश्वरी देवांगन के लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी ने उन्हें 15 दिन के भीतर समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। महासमुंद: आबकारी आरक्षक पर अनाधिकृत अनुपस्थिति के चलते विभागीय कार्यवाही का आदेश
अनुपस्थिति पर विभागीय कार्यवाही
आबकारी विभाग ने बताया कि श्रीमती देवांगन 29 दिसंबर 2022 से बिना किसी अनुमति के अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित पाई गई हैं। यह मामला छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत संज्ञान में लिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक माह या उससे अधिक समय तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है, तो उसकी अनुपस्थिति को सेवा-विच्छेद माना जाएगा। महासमुंद: आबकारी आरक्षक पर अनाधिकृत अनुपस्थिति के चलते विभागीय कार्यवाही का आदेश
विभागीय जांच और परिणाम
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। अगर जांच के दौरान आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी को सेवा से हटाने या पदच्युत करने की सजा दी जा सकती है। इस मामले में, श्रीमती देवांगन को 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यदि वे ऐसा नहीं करतीं, तो एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए कठोर निर्णय लिया जाएगा। महासमुंद: आबकारी आरक्षक पर अनाधिकृत अनुपस्थिति के चलते विभागीय कार्यवाही का आदेश
कर्मचारियों के लिए कड़ा संदेश
यह मामला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सख्त संदेश है कि बिना अनुमति के अनुपस्थिति नहीं मानी जाएगी और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि सरकारी सेवाओं में अनुशासन और कार्यक्षमता बनी रहे। महासमुंद: आबकारी आरक्षक पर अनाधिकृत अनुपस्थिति के चलते विभागीय कार्यवाही का आदेश



















