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छत्तीसगढ़ में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य: जानिए फीस, प्रक्रिया और जरूरी जानकारी

छत्तीसगढ़ में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य: जानिए फीस, प्रक्रिया और जरूरी जानकारी

1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों के लिए अनिवार्य

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। सभी वाहन मालिकों को 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों में अनिवार्य रूप से हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। इसके लिए मार्च 2025 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।छत्तीसगढ़ में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य

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हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए शुल्क

छत्तीसगढ़ में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य: जानिए फीस, प्रक्रिया और जरूरी जानकारी

 

परिवहन विभाग ने सभी जिलों में नंबर प्लेट लगाने के लिए शुल्क तय किया है।

  • दोपहिया वाहन (बाइक): ₹465
  • चारपहिया वाहन (कार): ₹756
  • इंस्टॉलेशन चार्ज: अतिरिक्त ₹100

वाहन मालिक इन शुल्कों का भुगतान करके आसानी से अपनी गाड़ी में नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।

घर बैठे मिलेगी सुविधा

दुर्ग आरटीओ एसएल लकड़ा के अनुसार, लोगों को नंबर प्लेट लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है।

  • परिवहन विभाग की वेबसाइट (cgtransport.gov.in) पर लॉग इन करें।
  • फॉर्म भरने और शुल्क अदा करने के बाद, अधिकृत वेंडर आपके घर आकर नंबर प्लेट फिट करेंगे।
  • यह सुविधा पारदर्शिता लाने और वाहन मालिकों की सहूलियत के लिए शुरू की गई है।

दो कंपनियों को मिली जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य: जानिए फीस, प्रक्रिया और जरूरी जानकारी

नंबर प्लेट लगाने का काम दो कंपनियों को सौंपा गया है:

  1. मेसर्स रियल मेजान इंडिया लिमिटेड
  2. मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड
    दोनों कंपनियां परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत हैं।

धोखाधड़ी रोकने और सुरक्षा बढ़ाने का उद्देश्य

  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य किया है।
  • इस प्लेट में एक यूनिक कोड होगा, जो वाहन से जुड़ी सारी जानकारी स्टोर करेगा।
  • रिपिड सिस्टम का इस्तेमाल होगा, ताकि छेड़छाड़ और कोडिंग हटाने की संभावना न रहे।

28 जिलों के लिए जारी हुआ कोड

राज्य के सभी 28 जिलों के लिए अलग-अलग कोड निर्धारित किए गए हैं।

  • रायपुर: सीजी 04
  • दुर्ग: सीजी 07
  • गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: सीजी 31

वाहन मालिक अपने जिले के नजदीकी ऑटोमोबाइल डीलर से नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य: जानिए फीस, प्रक्रिया और जरूरी जानकारी

  1. वाहन पोर्टल (cgtransport.gov.in) पर रजिस्टर करें।
  2. वाहन का चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
  3. मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन पूरा करें।
  4. भुगतान के बाद, वेंडर द्वारा नंबर प्लेट फिट की जाएगी।

क्यों है हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी?

छत्तीसगढ़ में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य: जानिए फीस, प्रक्रिया और जरूरी जानकारी

  • सुरक्षा में वृद्धि: वाहन की पूरी जानकारी सुरक्षित रहेगी।
  • धोखाधड़ी पर रोक: नकली नंबर प्लेट के मामलों में कमी आएगी।
  • सरकार का सख्त रुख: सभी वाहनों में HSRP और कलर कोड स्टीकर लगाना अनिवार्य।

 

 

Nidar Chhattisgarh Desk

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