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प्रेमजाल में फंसाकर नाबालिग से दुष्कर्म: आरोपी को 20 साल की कड़ी सजा

जम्मू ले जाकर बनाया था शारीरिक संबंध, नाबालिग की शिकायत पर कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला

रायगढ़। जिले में नाबालिग को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी पाॅक्सो), देवेन्द्र साहू की अदालत ने आरोपी हेमचरण जांगड़े को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 7 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला करीब ढाई महीने पुराना है, जिसमें आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ जम्मू ले जाकर दुष्कर्म किया था।

कैसे हुआ पूरा मामला?

पीड़िता के पिता ने सिटी कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 15 वर्षीय बेटी संजय मार्केट में काम करती है और 22 अगस्त की सुबह घर से चिप्स लेने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों में खोजबीन की, पर बेटी का कोई पता नहीं चला। परिवार ने आशंका जताई कि कोई उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी और अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।प्रेमजाल में फंसाकर नाबालिग से दुष्कर्म

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जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नाबालिग शिवरीनारायण के ग्राम गोदना में है। टीम वहां पहुंची और उसे आरोपी हेमचरण जांगड़े के कब्जे से बरामद किया।प्रेमजाल में फंसाकर नाबालिग से दुष्कर्म

सोशल मीडिया से शुरू हुआ परिचय

पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि करीब चार महीने पहले हेमचरण उनके मोहल्ले में रहता था, तभी दोनों की जान-पहचान हुई। आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर मांगा, जिस पर उसने अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दिया। दोनों के बीच चैटिंग बढ़ने लगी।प्रेमजाल में फंसाकर नाबालिग से दुष्कर्म

21 अगस्त को आरोपी के कहने पर नाबालिग चंद्रपुर घूमने गई और रात नानी के घर रुकी। दूसरे दिन जब पिता ने उसे घूमने की बात पर डांटा, तो वह नाराज होकर हेमचरण के घर चली गई। आरोपी ने उसे शादी का लालप्रेमजाल में फंसाकर नाबालिग से दुष्कर्मच देकर अपने साथ जम्मू ले गया, जहां किराए का मकान लेकर उसने लगातार दुष्कर्म किया।

बाद में दोनों शिवरीनारायण के ग्राम गोदना पहुंचे, जहां पुलिस ने छापा मारकर पीड़िता को मुक्त कराया।प्रेमजाल में फंसाकर नाबालिग से दुष्कर्म

कानूनी कार्रवाई और सजा

पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 64(2)(ड), 87 BNS तथा पाॅक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।प्रेमजाल में फंसाकर नाबालिग से दुष्कर्म

इस पूरे मामले में अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।प्रेमजाल में फंसाकर नाबालिग से दुष्कर्म

Pooja Chandrakar

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