अधिकारी-कर्मचारियों को मुख्यालय में रहना अनिवार्य
बालोद- छत्तीसगढ़ षष्टम विधानसभा का चतुर्थ सत्र 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस अवधि में सभी अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने जानकारी दी कि विधानसभा सत्र के दौरान शासन को आवश्यक जानकारी तुरंत उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित कर्मचारियों का मुख्यालय में उपस्थित रहना जरूरी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चतुर्थ सत्र के दौरान अवकाश पर रोक
बिना अनुमति अवकाश लेना होगा प्रतिबंधित
अपर कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अवकाश पर नहीं जाएगा और न ही मुख्यालय से बाहर रह सकेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि विधानसभा से संबंधित सभी कार्य समय पर पूरे किए जाएं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चतुर्थ सत्र के दौरान अवकाश पर रोक
नोडल अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश
सभी कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। इस नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष और मोबाइल नंबर की जानकारी तत्काल संबंधित विभाग को भेजना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चतुर्थ सत्र के दौरान अवकाश पर रोक
प्रशासनिक तैयारी का उद्देश्य
इस कदम का उद्देश्य विधानसभा सत्र के दौरान कार्यों की कुशलता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है, ताकि शासन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चतुर्थ सत्र के दौरान अवकाश पर रोक