CG अपराध: घटारानी जंगल गैंगरेप मामले में कोर्ट का सख्त फैसला, दोषियों को उम्रकैद
पीड़िता को धमकाकर जंगल में ले जाकर किया गया था सामूहिक दुष्कर्म
रायपुर/गरियाबंद – छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में घटारानी मंदिर के पास के जंगल में युवती के साथ हुए गैंगरेप के दर्दनाक मामले में अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह फैसला विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया, जो इस गंभीर मामले में 2023 से चल रही सुनवाई का परिणाम है।CG अपराध: घटारानी जंगल गैंगरेप मामले में कोर्ट का सख्त फैसला
अपराध की पूरी कहानी
घटना 2023 की है, जब एक युवती अपने मित्र के साथ घूमने के लिए घटारानी गई थी।
तभी छुईहा गांव निवासी महेंद्र सिन्हा और जोगीडीपा निवासी राजू यादव ने उन्हें रोका,
- पहले युवती के पुरुष मित्र से मारपीट की
- फिर लूटपाट कर युवती को डराकर जंगल की ओर ले गए
- जहां दोनों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
पीड़िता की तत्परता और पुलिस की कार्रवाई
घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने फिंगेश्वर थाने में FIR दर्ज करवाई।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा।
पुलिस ने:
- मजबूत सबूत एकत्र किए
- गवाहों के बयान दर्ज किए
- और सशक्त चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट का बड़ा फैसला
लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
फैसले में कहा गया कि यह अपराध बेहद गंभीर है, जिसमें मानवता को शर्मसार किया गया।
👉 सजा: दोनों दोषियों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment)
समाज के लिए संदेश
यह फैसला बलात्कार जैसे अपराधों पर न्यायपालिका की सख्त भूमिका को दर्शाता है।CG अपराध: घटारानी जंगल गैंगरेप मामले में कोर्ट का सख्त फैसला
साथ ही पीड़ितों को यह संदेश देता है कि वे सामने आएं, न्याय जरूर मिलेगा।CG अपराध: घटारानी जंगल गैंगरेप मामले में कोर्ट का सख्त फैसला