CG Dhan Kharidi Panjiyan: 31 अक्टूबर तक पंजीकरण न कराने पर धान नहीं बेच पाएंगे किसान

छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
छत्तीसगढ़ में धान और मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए CG Dhan Kharidi Panjiyan का पंजीकरण 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ है और यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगी। सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या सहकारी समिति प्रबंधक से संपर्क करके नया पंजीकरण करा सकते हैं। CG Dhan Kharidi Panjiyan: 31 अक्टूबर तक पंजीकरण न कराने पर धान नहीं बेच पाएंगे किसान
पंजीकरण की प्रक्रिया
खाद्य विभाग के अनुसार, नए पंजीकरण, फसल, रकबा संशोधन एवं कैरी फॉरवर्ड के लिए किसानों को 1 जुलाई 2024 से पंजीकरण कराना अनिवार्य है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारियों या समितियों से संपर्क करके इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें, ताकि वे कृषक उन्नति योजना का लाभ उठा सकें। CG Dhan Kharidi Panjiyan: 31 अक्टूबर तक पंजीकरण न कराने पर धान नहीं बेच पाएंगे किसान
एकीकृत किसान पोर्टल
कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल के माध्यम से धान और मक्का उपार्जन योजना का पंजीकरण किया जाएगा। किसानों को 31 अक्टूबर तक अपने पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। CG Dhan Kharidi Panjiyan: 31 अक्टूबर तक पंजीकरण न कराने पर धान नहीं बेच पाएंगे किसान
आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में, धान विक्रय के समय किसान को स्वयं उपस्थित होकर या उनके नामांकित नामिनी के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रणाली का उपयोग करना होगा। इसके लिए किसान का पंजीकरण एकीकृत कृषक पंजीयन पोर्टल पर होना अनिवार्य है। CG Dhan Kharidi Panjiyan: 31 अक्टूबर तक पंजीकरण न कराने पर धान नहीं बेच पाएंगे किसान
नामिनी की जानकारी
किसान के परिवार के सदस्य जैसे माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, दामाद आदि को नामिनी के रूप में मान्यता दी जाएगी। यदि किसान पिछले वर्ष के नामिनी में परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे समिति स्तर पर संशोधन कराना होगा। CG Dhan Kharidi Panjiyan: 31 अक्टूबर तक पंजीकरण न कराने पर धान नहीं बेच पाएंगे किसान



















