पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा

दुर्ग: घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश लिंक कोर्ट पाटन, प्रशांत पाराशर ने आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5000 रुपये का अर्थ दंड दिया है। पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा
घटना का विवरण
ग्राम बोरिद पाटन के निवासी आरोपी राजू बारले ने अपनी पत्नी रिंकी सिन्हा के साथ कई वर्षों तक पति-पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत किया। उनके बीच अक्सर घरेलू विवाद होते रहते थे। 18 जून 2020 की दोपहर को एक मामूली बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा
हत्या की वारदात
गुस्से में आकर राजू बारले ने रिंकी सिन्हा पर लकड़ी का डंडा, ईंट का टुकड़ा और स्टील की राड से हमला कर दिया। गंभीर अवस्था में रिंकी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले की शिकायत ग्राम बोरिद के कोटवार कमल नारायण वर्मा ने की थी, जिसके बाद रानी तराई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा
न्याय की प्रक्रिया
अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह ठाकुर ने मामले की पैरवी की। कोर्ट ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा



















