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महासमुंद में रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई: खनिज विभाग ने जब्त किए 2 हाइवा, 5 साल तक की हो सकती है जेल!

महासमुंद में रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई: खनिज विभाग ने जब्त किए 2 हाइवा, 5 साल तक की हो सकती है जेल!

मुख्य बिंदु:

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  • छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में खनिज माफिया पर बड़ी कार्रवाई।

  • कलेक्टर के निर्देश पर अवैध रेत परिवहन करते 2 हाइवा वाहन जब्त।

  • दोषियों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई, 5 साल तक की सजा का प्रावधान।

  • अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ विभाग का अभियान लगातार जारी रहेगा।

Mahasamund News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अवैध खनिज कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने अपना शिकंजा कस दिया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के सख्त निर्देशों के बाद खनिज विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में, बुधवार को विभाग की टीम ने रेत का अवैध परिवहन कर रहे दो हाइवा वाहनों को जब्त कर एक बड़ा संदेश दिया है।महासमुंद में रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई

कहां और कैसे हुई यह कार्रवाई?

यह कार्रवाई 26 जून को महासमुंद विकासखंड के ग्राम सिरपुर में की गई। खनिज विभाग को सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर रेत से भरे दो हाइवा वाहनों को रंगे हाथों पकड़ा। इन दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है और उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से तुमगांव पुलिस थाने में खड़ा करवाया गया है।महासमुंद में रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई

दोषियों पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई

खनिज विभाग इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। खनिज अधिकारी योगेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इन वाहनों के मालिकों और चालकों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।महासमुंद में रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई

  • कौन सा कानून लगेगा?: खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

  • कितनी सजा हो सकती है?: इस कानून के तहत दोषियों को 2 से 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

  • आगे की प्रक्रिया: संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

कलेक्टर का सख्त निर्देश, अभियान रहेगा जारी

प्रशासन ने पहले ही सभी खनिज पट्टेदारों और परिवहनकर्ताओं को चेतावनी दी थी कि बिना वैध अभिवहन पास (TP) के खनिज का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना एक गंभीर अपराध है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में ऐसी अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाए। विभाग का यह विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।महासमुंद में रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई

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