दुर्ग

28 अक्टूबर के बाद बंद होंगी 60 से अधिक पत्थर खदानें, जानें नए नियम

दुर्ग जिले में 60+ खदानें बंद होने की कगार पर

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की 60 से अधिक पत्थर खदानें 28 अक्टूबर के बाद बंद हो सकती हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने इन खदानों के संचालन के लिए स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (SEIAA) से पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य कर दी है। खदान संचालकों के पास इस मंजूरी को प्राप्त करने के लिए 27 अक्टूबर तक का समय था, जो अब समाप्त हो गया है। इसके कारण इन खदानों में पत्थर खनन और अन्य गतिविधियां रोकनी पड़ेंगी। 28 अक्टूबर के बाद बंद होंगी 60 से अधिक पत्थर खदानें, जानें नए नियम

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कोर्ट के आदेश पर 27 अक्टूबर तक की थी समय सीमा

किसी भी गौण खनिज खदान को संचालन की अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन जरूरी होता है। पहले तक डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी द्वारा ही पर्यावरणीय NOC जारी कर दी जाती थी, लेकिन शिकायतों के बाद एनजीटी ने सख्त कदम उठाते हुए अब स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी से मंजूरी अनिवार्य कर दी है। 28 अक्टूबर के बाद बंद होंगी 60 से अधिक पत्थर खदानें, जानें नए नियम

शिकायतें बढ़ने पर एनजीटी का कड़ा निर्णय

डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी द्वारा स्थानीय सहमति के बिना NOC जारी करने के कारण कई शिकायतें आई थीं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसका संज्ञान लेते हुए अब जिला स्तर की NOC को अमान्य कर दिया है। अब SEIAA से मंजूरी लेना अनिवार्य हो गया है, और इस नियम के तहत दुर्ग जिले की 75 खदानें भी प्रभावित हो रही हैं। 28 अक्टूबर के बाद बंद होंगी 60 से अधिक पत्थर खदानें, जानें नए नियम

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जनसुनवाई में मिला विरोध, नहीं मिल रही NOC

एनजीटी के आदेश के बाद, खदान संचालकों को SEIAA से पुनर्मूल्यांकन के लिए कहा गया था। हालांकि, प्रभावित गांवों में जनसुनवाई में विरोध के कारण खदान संचालक इस प्रक्रिया को लेकर संकोच कर रहे हैं। सेलूद क्षेत्र में इन खदानों को लेकर लगातार जनविरोध देखा गया है, जिससे SEIAA की मंजूरी प्राप्त करना कठिन हो गया है। 28 अक्टूबर के बाद बंद होंगी 60 से अधिक पत्थर खदानें, जानें नए नियम

पर्यावरण विभाग ने दी छह माह की राहत

पहले निर्धारित समय को अपर्याप्त मानते हुए और खनिज संकट की संभावना को देखते हुए खदान संचालकों ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। पर्यावरण मंत्रालय ने डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी की मंजूरी की वैधता 27 अक्टूबर तक बढ़ाई थी, लेकिन अब यह समय सीमा भी समाप्त हो गई है, और संचालक आवश्यक मंजूरी नहीं ले पाए हैं। 28 अक्टूबर के बाद बंद होंगी 60 से अधिक पत्थर खदानें, जानें नए नियम

एनजीटी ने अप्रैल में लगाई थी रोक

एनजीटी की सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल ने अप्रैल 2023 में स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी की मंजूरी अनिवार्य कर दी थी और अप्रैल में ही दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। कुछ खदान संचालक इसे सुप्रीम कोर्ट ले गए थे, लेकिन कोर्ट ने मापदंडों का पालन करने का निर्देश दिया। 28 अक्टूबर के बाद बंद होंगी 60 से अधिक पत्थर खदानें, जानें नए नियम

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