मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना: सेवानिवृत्ति से पहले पाएं ₹20,000 की आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना: सेवानिवृत्ति से पहले पाएं ₹20,000 की आर्थिक मदद
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ श्रमिकों को उनके सेवानिवृत्ति काल के ठीक पहले आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वे जीवन के इस पड़ाव को सम्मानपूर्वक जी सकें।मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
? योजना का उद्देश्य
इस योजना के अंतर्गत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ₹20,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है जो 59 से 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। इसका मकसद वृद्धावस्था में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को मज़बूत बनाना है।मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
✅ कौन ले सकता है योजना का लाभ (पात्रता मापदंड)
- आवेदक 59 से 60 वर्ष की आयु के बीच हो।
- कम से कम 3 वर्षों से छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी हो।
- बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है।
? क्या मिलेगा लाभार्थी को?
इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिक को एकमुश्त ₹20,000 की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता और त्वरित लाभ सुनिश्चित होता है।
? कैसे करें आवेदन? (ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया)
ऑनलाइन आवेदन:
- श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- योजना से संबंधित आवेदन पत्र भरें।
- ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें:
- पंजीकरण प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
ऑफलाइन आवेदन:
- आप अपने जिला श्रम कार्यालय में जाकर भी आवेदन जमा कर सकते हैं।
? योजना का ज़मीनी असर
अब तक राज्य भर में हज़ारों निर्माण श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिल चुका है।
जैसे कि महासमुंद जिले के ग्राम जलकी निवासी श्री सत्यनारायण पटेल, जिन्हें इस योजना के अंतर्गत ₹20,000 की सहायता मिली। उन्होंने इस राशि से अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कीं।मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
? महत्वपूर्ण लिंक
- ? योजना पोर्टल: cglabour.nic.in
- ? हेल्पलाइन: जिला श्रम कार्यालय से संपर्क करें









