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छत्तीसगढ़ में लागू हुई नक्सलवादी आत्मसमर्पण और पीड़ित पुनर्वास नीति-2025, जिलों में समितियों के गठन के आदेश

? छत्तीसगढ़ में लागू हुई नक्सलवादी आत्मसमर्पण और पीड़ित पुनर्वास नीति-2025, जिलों में समितियों के गठन के आदेश

?️ नक्सल प्रभावित परिवारों को राहत, आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिलेगा सम्मानजनक पुनर्वास

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद से प्रभावित लोगों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए बड़ी पहल करते हुए नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025″ को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है।
गृह विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह नीति राज्यभर में जिला स्तर पर समितियों के माध्यम से लागू की जाएगी। छत्तीसगढ़ में लागू हुई नक्सलवादी आत्मसमर्पण और पीड़ित पुनर्वास नीति

? हर जिले में बनेगी पुनर्वास समिति – कलेक्टर होंगे अध्यक्ष

नई नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य के सभी जिलों में एक विशेष समिति गठित की जाएगी:

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  • कलेक्टर – समिति के अध्यक्ष
  • पुलिस अधीक्षक (SP)सचिव
  • वनमंडलाधिकारी, CEO जिला पंचायत
  • कलेक्टर द्वारा नामांकित 2 अधिकारी
  • सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि

? इन समितियों को पीड़ितों की पहचान और आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया को निगरानी और मार्गदर्शन देना होगा। छत्तीसगढ़ में लागू हुई नक्सलवादी आत्मसमर्पण और पीड़ित पुनर्वास नीति

? हर जिले में नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त

सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि:

  • प्रत्येक जिला एवं सब-डिविजन स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
  • उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी राज्य सरकार को भेजी जाएगी।
  • यह अधिकारी राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी करेंगे और पोर्टल डैशबोर्ड पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेंगे।

? बनेगा डिजिटल पोर्टल, हर लाभार्थी को मिलेगा यूनिक आईडी

नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है:

  • इसमें हर पीड़ित और आत्मसमर्पित व्यक्ति का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा।
  • उन्हें एक यूनिक आईडी दी जाएगी।
  • इससे पारदर्शिता, ट्रैकिंग और समय पर सहायता वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

? राज्य गठन के बाद के सभी मामलों की होगी समीक्षा

गृह विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे:

  • राज्य गठन (2000) से अब तक के सभी पीड़ित मामलों की पहचान करें।
  • आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों की सूची तैयार कर प्राथमिकता से पुनर्वास करें।
  • नीति के अनुसार समयबद्ध ढंग से राहत राशि, पुनर्वास और अन्य सहायता मुहैया कराएं।

इस नीति का उद्देश्य:

  • नक्सल पीड़ितों को मानवीय सहायता और आर्थिक सुरक्षा देना
  • आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा में लाना और पुनर्स्थापित करना
  • नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति और विकास का माहौल बनाना

 

 

Nidar Chhattisgarh Desk

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