बिलासपुर: जिले में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने ट्रांसपोर्ट संघ के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में एसडीएम पीयूष तिवारी, एडीशनल एसपी उमेश कश्यप, आरटीओ आनंदरूप तिवारी, सीएसपी उमेश गुप्ता सहित ट्रांसपोर्ट संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान ट्रांसपोर्ट संघ को उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के बारे में अवगत कराया गया और संघ के सदस्यों ने सभी नियमों का पालन करने का भरोसा दिलाया।वाहनों में साउंड बॉक्स बजाने पर होगी सख्त कार्रवाई, परमिट हो सकता है निरस्त
डीजे और साउंड बॉक्स पर पूर्ण प्रतिबंध
बैठक में एसडीएम पीयूष तिवारी ने स्पष्ट किया कि डीजे और साउंड बॉक्स का उपयोग वाहनों में पूरी तरह प्रतिबंधित है। किसी भी वाहन में यदि साउंड बॉक्स पाया जाता है, तो प्रशासन इसे तुरंत जब्त करेगा। साउंड बॉक्स की जब्ती के बाद, इसे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश पर ही छोड़ा जाएगा।वाहनों में साउंड बॉक्स बजाने पर होगी सख्त कार्रवाई, परमिट हो सकता है निरस्त
दूसरी बार पकड़े जाने पर परमिट होगा निरस्त
यदि किसी वाहन को दूसरी बार साउंड बॉक्स के साथ पकड़ा जाता है, तो उस वाहन का परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश के बिना वाहन के लिए कोई नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा। यह कदम ध्वनि प्रदूषण को रोकने और सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के लिए लिया गया है।वाहनों में साउंड बॉक्स बजाने पर होगी सख्त कार्रवाई, परमिट हो सकता है निरस्त