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कृषि एवं पर्यावरणरायपुर

छत्तीसगढ़ में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर बड़ी कार्रवाई: 30 इकाइयां सील, 13 पर भारी जुर्माना

Raipur Pollution News: छत्तीसगढ़ में पर्यावरण के नियमों की अनदेखी करने वाले उद्योगों के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश की 30 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले 13 उद्योगों पर लाखों रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर मंडल का सख्त रुख

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सतत निगरानी की जा रही है। हालिया जांच में पाया गया कि कई उद्योग वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। मंडल ने स्पष्ट कर दिया है कि जनहित और पर्यावरण की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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30 उद्योगों की बिजली काटी गई, उत्पादन ठप

छत्तीसगढ़ में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर बड़ी कार्रवाई:मंडल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2026 से अब तक कई उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। संतोषजनक जवाब न मिलने और सुधार कार्य में लापरवाही बरतने के कारण 30 उद्योगों के विरुद्ध उत्पादन बंद करने और विद्युत विच्छेदन (Electricity Cut) की कार्रवाई की गई है। ये इकाइयां बिना अनुमति या मानकों के विपरीत संचालित हो रही थीं।

13 उद्योगों पर ₹28.92 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति

छत्तीसगढ़ में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर बड़ी कार्रवाई:प्रदूषण फैलाने और निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर मंडल ने 13 उद्योगों पर कुल 28 लाख 92 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) अधिरोपित की है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक ये उद्योग सभी वैधानिक मानकों को पूरा नहीं करते, इन्हें दोबारा संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इन दिग्गज उद्योगों पर कसा गया शिकंजा

रायपुर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों उरला और सिलतरा में स्थित बड़े उद्योगों पर भी मंडल की गाज गिरी है। कार्रवाई की जद में आए प्रमुख नामों में शामिल हैं:

  • वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

  • शिल्फी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड

  • एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड

  • सारडा एनर्जी मिनरल्स लिमिटेड (बिना अनुमति फ्लाई ऐश डम्पिंग के मामले में नोटिस)

छत्तीसगढ़ में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर बड़ी कार्रवाई:कुल मिलाकर 23 उद्योगों को हाल ही में नए सिरे से नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है।

फ्लाई ऐश डम्पिंग और वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष नजर

मंडल ने अपनी जांच में पाया कि कई उद्योग बिना अनुमति के ‘फ्लाई ऐश’ की डम्पिंग कर रहे थे, जिससे स्थानीय पर्यावरण और जल स्रोतों को भारी नुकसान हो रहा था। विशेष रूप से सारडा एनर्जी मिनरल्स लिमिटेड के खिलाफ बिना अनुमति फ्लाई ऐश डम्पिंग की शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लिया गया है।

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई: प्रशासन की चेतावनी

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने सभी औद्योगिक इकाइयों को कड़ा संदेश दिया है कि प्रशासनिक निर्देशों का पालन समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करें। मंडल ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी निरीक्षण अभियान जारी रहेगा और लापरवाही बरतने वाली किसी भी इकाई को बख्शा नहीं जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रदूषण मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्योगों को आधुनिक तकनीक और मानकों को अपनाना अनिवार्य होगा।

Pooja Chandrakar

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