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Chhattisgarh Registry Update: महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! जमीन रजिस्ट्री पर 50% की भारी छूट, जानें नए नियम

CG Property News: Chhattisgarh Registry Update:छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त (empower) बनाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब प्रदेश में महिलाओं के नाम पर जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराना न केवल आसान होगा, बल्कि बहुत सस्ता भी पड़ेगा। सरकार ने महिलाओं के पक्ष में होने वाली Property Registration Fees में सीधे 50% की कटौती करने का ऐलान किया है।

Chhattisgarh Registry Update:इस महत्वपूर्ण निर्णय की आधिकारिक अधिसूचना (Notification) राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है, और यह नियम तत्काल प्रभाव (Effective Immediately) से लागू हो गया है।

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क्या है नया नियम? (Old vs New Registry Rates)

Chhattisgarh Registry Update: छत्तीसगढ़ सरकार के इस कदम से अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते समय लगने वाला बोझ आधा हो जाएगा। आइए समझते हैं कि कैलकुलेशन में कितना अंतर आएगा:

  • पहले का नियम: अभी तक किसी भी अचल संपत्ति (Immovable Property) के मार्केट वैल्यू के आधार पर 4% पंजीयन शुल्क (Registration Fee) लिया जाता था।

  • नया नियम: अब अगर रजिस्ट्री किसी महिला के नाम पर होती है, तो यह शुल्क घटकर मात्र 2% रह जाएगा।

CG Government का मकसद: ‘महिलाएं बनें संपत्ति की स्वामिनी’

Chhattisgarh Registry Update: राज्य सरकार का यह कदम छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर (Self-reliant) बनाने की दिशा में बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। अक्सर देखा गया है कि प्रॉपर्टीज पुरुषों के नाम पर होती हैं, लेकिन इस भारी छूट (50% Discount) के बाद अब परिवार महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊपर उठेगा।

मुख्य बातें जो आपको जाननी चाहिए (Key Highlights):

  • सीधी बचत: रजिस्ट्री फीस में फ्लैट 50% की छूट।

  • किसे मिलेगा लाभ: यह छूट केवल तभी मिलेगी जब संपत्ति का हस्तांतरण (Transfer) किसी महिला के पक्ष में किया जा रहा हो।

  • कब से लागू: राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है।

  • मार्केट वैल्यू: यह छूट संपत्ति की वर्तमान सरकारी गाइडलाइन वैल्यू (Market Value) पर आधारित होगी।

Property Buyers के लिए बड़ी राहत

Chhattisgarh Registry Update: अगर आप छत्तीसगढ़ में घर, प्लॉट या कोई भी अचल संपत्ति खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अब उसे घर की महिला सदस्य के नाम पर रजिस्टर कराना एक स्मार्ट और किफायती फैसला होगा। इससे न केवल आपके हजारों-लाखों रुपये बचेंगे, बल्कि घर की महिलाओं को मालिकाना हक (Ownership Rights) भी मिलेगा।

Dr. Tarachand Chandrakar

Editor-in-Chief

डॉ. ताराचंद चंद्राकर एक प्रखर विचारक और अनुभवी पत्रकार हैं, जो 'निडर छत्तीसगढ़' के माध्यम से निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता को नई दिशा दे रहे हैं। तथ्यों की शुद्धता और सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें डिजिटल पत्रकारिता में एक विश्वसनीय नाम बनाया है।

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