
छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी: बिलासपुर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, सरकार से मांगा नया हलफनामा!, छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के बंद होने के गंभीर मामले पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले को जनहित याचिका के रूप में सुना और राज्य सरकार से एक नया हलफनामा (एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब तीन सप्ताह बाद होगी।
जेलों की स्थिति: 15 हजार की क्षमता, 20 हजार से अधिक कैदी
बुधवार को सुनवाई के दौरान, शासन ने कोर्ट को बताया कि बेमेतरा की नई जेल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, केवल बिजली का काम शेष है। यह जानकारी ऐसे समय में आई है जब राज्य की जेलों में कैदियों की संख्या उनकी निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक है। जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ की जेलों में 15,000 कैदियों की क्षमता है, जबकि वर्तमान में 20,500 से अधिक कैदी बंद हैं। यह स्थिति जेलों में भीड़भाड़ और संबंधित समस्याओं को उजागर करती है।छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी: बिलासपुर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, सरकार से मांगा नया हलफनामा!
कृषि उपकरण और कीटनाशक खरीदी में घोटाले का आरोप, कोर्ट का सख्त रुख
एक अलग मामले में, कांग्रेस के कुनकुरी के पूर्व विधायक यूडी मिंज की एक जनहित याचिका पर भी हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। इस याचिका में अमानक कृषि उपकरण और खतरनाक कीटनाशकों की खरीदी में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाया गया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस याचिका पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह जनहित याचिका का दुरुपयोग है और इस पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई।छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी: बिलासपुर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, सरकार से मांगा नया हलफनामा!
महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि 2025 से जैम पोर्टल (GeM Portal) से खरीदी शुरू हो चुकी है और यह नियम बाद में आया है। कोर्ट ने इस मामले में एक सप्ताह बाद दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया है। पूर्व विधायक मिंज ने अपनी याचिका में इस कथित घोटाले की विस्तृत जांच की मांग की है।छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी: बिलासपुर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, सरकार से मांगा नया हलफनामा!









