रायगढ़ : ट्रेलर दिलाने के नाम पर 15.85 लाख की ठगी, ब्रोकर के खिलाफ मामला दर्ज. रायगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र में ट्रेलर खरीदने के इच्छुक एक व्यक्ति के साथ 15 लाख 85 हजार रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक ब्रोकर ने वाहन फाइनेंस और खरीदी-बिक्री में मदद का भरोसा दिलाकर इस ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी ब्रोकर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, सारंगढ़ जिले के गुड़ीपारा निवासी सुशील प्रधान (32) ट्रेलर खरीदना चाहते थे। इसी दौरान, गोरखा निवासी ब्रोकर राहुल यादव ने उन्हें फाइनेंस और वाहन खरीदी-बिक्री की पूरी डील कराने का आश्वासन दिया। सुशील प्रधान ने राहुल यादव पर भरोसा कर लिया।ट्रेलर दिलाने के नाम पर 15.85 लाख की ठगी
ऐसे हुई 15 लाख से अधिक की ठगी
23 जनवरी को श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से सुशील प्रधान का वाहन लोन स्वीकृत हो गया। इसके बाद, सुशील ने डाउन पेमेंट के रूप में कुल 1.45 लाख रुपये फोन पे के जरिए भुगतान किए, जिसमें 13 जनवरी को 80 हजार रुपये और 9 फरवरी को 65 हजार रुपये का भुगतान शामिल था।ट्रेलर दिलाने के नाम पर 15.85 लाख की ठगी
फाइनेंस की रकम जारी होने के बाद, ब्रोकर राहुल यादव ने 24 जनवरी को बंधन बैंक, रायगढ़ से 4.90 लाख रुपये आरटीजीएस (RTGS) के माध्यम से सीधे अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। इसके अतिरिक्त, उसने 9.50 लाख रुपये का एक चेक भी अपने नाम पर लिया। इस प्रकार, ब्रोकर राहुल यादव को कुल 15 लाख 85 हजार रुपये प्राप्त हुए।ट्रेलर दिलाने के नाम पर 15.85 लाख की ठगी
हालांकि, ब्रोकर ने वाहन विक्रेता को एक भी रुपया नहीं दिया। इस वजह से ट्रेलर का स्वामित्व सुशील प्रधान के नाम पर स्थानांतरित नहीं हो सका। पिछले 9 महीनों से यह वाहन बिलासपुर के शकरा मोटर्स के सर्विस सेंटर में खड़ा है।ट्रेलर दिलाने के नाम पर 15.85 लाख की ठगी
धोखाधड़ी का ऐसे हुआ खुलासा
पीड़ित सुशील प्रधान को जब इस धोखाधड़ी का अहसास हुआ, तो उन्होंने ब्रोकर राहुल यादव से संपर्क किया। 24 जुलाई को ब्रोकर ने ई-स्टाम्प पेपर पर एक इकरारनामा और शपथ पत्र तैयार कर एक महीने के भीतर मामले को सुलझाने का लिखित वादा किया था। लेकिन, वादा करने के बावजूद आज तक इस मामले का कोई समाधान नहीं निकाला गया।ट्रेलर दिलाने के नाम पर 15.85 लाख की ठगी
इसके बाद, पीड़ित सुशील प्रधान ने कोतवाली पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी राहुल यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (4) के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।ट्रेलर दिलाने के नाम पर 15.85 लाख की ठगी