CG – कर्मचारी सस्पेंड: BEO कार्यालय में सहायक ग्रेड 2 का बिचौलिया कांड, कलेक्टर के आदेश पर तुरंत निलंबन

गरियाबंद: गरियाबंद के BEO (विकासखंड शिक्षा अधिकारी) कार्यालय में सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी, उदेराम साहू को बिचौलिया के रूप में काम करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले, गरियाबंद ब्लॉक के बीईओ को भी इसी मामले में निलंबित किया गया था।
दरअसल, 25 सितंबर 2024 को छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ब्लॉक गरियाबंद ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी आर पी दास और सहायक ग्रेड 2 उदेराम साहू के खिलाफ आर्थिक लेन-देन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद, कलेक्टर गरियाबंद के निर्देश पर 26 सितंबर को तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, जिसने मामले की जांच की।
प्रारंभिक जांच में सहायक ग्रेड 2 उदेराम साहू पर गरिमाविहीन व्यवहार, विलंबकारी कार्यनीति, और आर्थिक लेन-देन में बिचौलिया की भूमिका निभाने का आरोप प्रमाणित हुआ। इसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 “क” के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मैनपुर, जिला गरियाबंद नियत किया गया। निलंबन के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। CG – कर्मचारी सस्पेंड: BEO कार्यालय में सहायक ग्रेड 2 का बिचौलिया कांड, कलेक्टर के आदेश पर तुरंत निलंबन
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				









