Durg : भिलाई के दो अस्पतालों द्वारा नर्सिंग एक्ट का उल्लंघन करने दुर्ग कलेक्टर ने लगाया 20-20 हजार का जुर्माना, नियमों को ताक में रखकर किया जा रहा था हॉस्पिटल का संचालन

Durg : भिलाई के दो अस्पतालों द्वारा नर्सिंग एक्ट का उल्लंघन करने दुर्ग कलेक्टर ने लगाया 20-20 हजार का जुर्माना, नियमों को ताक में रखकर किया जा रहा था हॉस्पिटल का संचालन
Nidar Chhattisgarh Durg :-
दुर्ग। दुर्ग जिले के भिलाई शहर स्थित दो हॉस्पिटलो को नर्सिंग एक्ट के नियमो का उल्लंघन करने पर जुर्माने से दंडित किया गया है। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने अम्बे हॉस्पिटल और एस.एस. हॉस्पिटल पर 20-20 हजार रूपए जुर्माने लगाया है। इसके साथ ही यह आदेश जारी के 30 दिवस पश्चात ही हॉस्पिटल का संचालन सी.एम.एच.ओ की अनुमति के उपरांत सुनिश्चित करने कहा है। मामला यह है कि एस.एस. हॉस्पिटल छावनी चौक भिलाई एवम अंबे हॉस्पिटल पावर हाउस भिलाई के द्वारा उनके हॉस्पिटल में एलोपैथी डॉक्टर के नाम से आयुर्वेद डॉक्टरों से चिकित्सकीय उपचार किया जाना पाया गया है। जांच अधिकारी डॉ. आर.के. खण्डेलवाल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार एस.एस. अस्पताल नंदिनी रोड छावनी चौक भिलाई एवं श्री अम्बे हॉस्पिटल पावर हाउस भिलाई की ओपीडी में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सकीय उपचार किया जा रहा है, जो कि छत्तिसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन है।

एस.एस. अस्पताल संचालक डॉ. आर.के. गुप्ता भिलाई और श्री अम्बे हॉस्पिटल पावर हाउस के संचालक डॉ. शिवाजी प्रसाद द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के नियमो का उल्लंघन करने पर अस्पताल प्रबंधन को नर्सिंग होम एक्ट के तहत 20-20 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया है। दण्डित जुर्माना की राशि 5 दिन के भीतर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में संचालित नर्सिंग होम एक्ट शाखा में सुपरवाइजरी अथॉरिटी सी.जी. नर्सिंग होम एक्ट दुर्ग के नाम से देय होगा।



















