
दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव 2025 के लिए मतदान तिथियों की घोषणा कर दी है। आयोग के निर्देशानुसार, मतदान के दिन सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को सवेतन अवकाश दिया जाएगा, जिससे वे अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी बाधा के कर सकें। मतदान के दिन कर्मचारियों को मिलेगा सवेतन अवकाश – निर्वाचन आयोग के निर्देश
मतदान तिथियां निर्धारित
✅ नगरीय निकाय चुनाव 2025
? मंगलवार, 11 फरवरी 2025 – नगर पालिका महापौर व पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष व पार्षद पदों के लिए मतदान।
✅ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025
? सोमवार, 17 फरवरी 2025 – जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच चुनाव।
? गुरुवार, 20 फरवरी 2025 – पंचायत पदों के लिए मतदान।
? रविवार, 23 फरवरी 2025 – अंतिम चरण का मतदान। मतदान के दिन कर्मचारियों को मिलेगा सवेतन अवकाश – निर्वाचन आयोग के निर्देश
कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की व्यवस्था
? कारखाना अधिनियम 1948 एवं छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 के तहत आने वाले सभी कारखानों एवं संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान के दिन सवेतन अवकाश मिलेगा।
? जिन कारखानों में सातों दिन कार्य होता है, वहां पहली और दूसरी पाली में काम करने वाले श्रमिकों को 2-2 घंटे का अवकाश मिलेगा।
? निरंतर प्रक्रिया वाले उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी।
? यह सुविधा दैनिक वेतनभोगी, संविदा एवं आकस्मिक श्रमिकों को भी उपलब्ध होगी। मतदान के दिन कर्मचारियों को मिलेगा सवेतन अवकाश – निर्वाचन आयोग के निर्देश
लोकतंत्र में भागीदारी को बढ़ावा
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी नियोक्ताओं को निर्देशित किया है कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए प्रेरित करें और उन्हें बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग करने दें। मतदान के दिन कर्मचारियों को मिलेगा सवेतन अवकाश – निर्वाचन आयोग के निर्देश



















