हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को किया खारिज

NCG News desk Allahabad :-
प्रयागराज (यूपी) हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को किया खारिज l हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि या भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में मान्यता देने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को किया खारिज

बुधवार को, मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में दो-न्यायाधीशों के पैनल ने अटॉर्नी महक माहेश्वरी और अन्य द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका के संबंध में फैसला जारी किया। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को किया खारिज
4 सितंबर को पीठ ने इस मामले में निर्णय लेने को पहले ही स्थगित कर दिया था। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को किया खारिज



















