GST में ऐतिहासिक सुधार: अब 3 दिन में मिलेगा पंजीयन, रिफंड भी होगा ऑटोमैटिक; कारोबारियों को होगा बड़ा फायदा

नई दिल्ली: अब 3 दिन में मिलेगा पंजीयन, रिफंड भी होगा ऑटोमैटिक; कारोबारियों को होगा बड़ा फायदा, भारत के कारोबारी जगत, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली में अब तक के सबसे बड़े सुधारों को लागू करने की तैयारी कर रही है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है, जिसके तहत अब जीएसटी पंजीयन महज तीन दिनों में हो जाएगा और रिफंड की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगी।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ‘न्यू-जेनरेशन जीएसटी सुधार’ का ऐलान करते हुए देश के व्यापारियों को एक नए और सरल टैक्स सिस्टम का भरोसा दिलाया था। सरकार तीन मुख्य मोर्चों पर काम कर रही है: जीएसटी के ढांचे में सुधार, टैक्स दरों में कमी और पूरी प्रक्रिया का सरलीकरण।अब 3 दिन में मिलेगा पंजीयन, रिफंड भी होगा ऑटोमैटिक; कारोबारियों को होगा बड़ा फायदा
अब सिर्फ 3 दिन में मिलेगा जीएसटी नंबर
अब तक छोटे व्यापारियों और नया व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए जीएसटी पंजीयन एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया हुआ करती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय ने प्रक्रिया को तेज कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत, आवेदकों को सभी दस्तावेज सही होने पर मात्र तीन दिनों के भीतर जीएसटी नंबर (GSTIN) मिल जाएगा। यह कदम न केवल नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता भी बढ़ाएगा।अब 3 दिन में मिलेगा पंजीयन, रिफंड भी होगा ऑटोमैटिक; कारोबारियों को होगा बड़ा फायदा
ऑटोमेटेड रिफंड: खत्म होगी कैश फ्लो की समस्या
व्यापारियों, खासकर MSME और निर्यातकों (Exporters) की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक जीएसटी रिफंड में होने वाली देरी थी। अब सरकार इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जुड़े रिफंड सिस्टम को पूरी तरह ऑटोमेटेड करने जा रही है। इसका मतलब है कि रिफंड की प्रक्रिया में किसी भी तरह का मैन्युअल हस्तक्षेप नहीं होगा और पैसा सीधे व्यापारियों के खाते में भेजा जाएगा।अब 3 दिन में मिलेगा पंजीयन, रिफंड भी होगा ऑटोमैटिक; कारोबारियों को होगा बड़ा फायदा
इस कदम से MSME सेक्टर को सबसे बड़ी राहत मिलेगी, जो अक्सर रिफंड में देरी के कारण कैश फ्लो की समस्या से जूझते थे। ऑटोमेटेड रिफंड से न केवल उनका कैश फ्लो सुधरेगा, बल्कि अनुपालन लागत (Compliance Cost) भी घटेगी, जिससे उन्हें अपने व्यापार के विस्तार के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध होगी।अब 3 दिन में मिलेगा पंजीयन, रिफंड भी होगा ऑटोमैटिक; कारोबारियों को होगा बड़ा फायदा
कैसे और कब लागू होंगे यह सुधार?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए गठित मंत्री समूह (GoM) 20-21 अगस्त को होने वाली अपनी बैठक में इन सुधारों पर अपनी सिफारिशें सौंपेगा। इन सिफारिशों को सितंबर में होने वाली जीएसटी परिषद की अगली बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसी बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए सुधारों पर मुहर लग सकती है।अब 3 दिन में मिलेगा पंजीयन, रिफंड भी होगा ऑटोमैटिक; कारोबारियों को होगा बड़ा फायदा
यह सुधार भारत के GST ढांचे को एक सरल, पारदर्शी और व्यापार-अनुकूल प्रणाली बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकते हैं, जिससे देश में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को और मजबूती मिलेगी।अब 3 दिन में मिलेगा पंजीयन, रिफंड भी होगा ऑटोमैटिक; कारोबारियों को होगा बड़ा फायदा









