बिलासपुर
बिलासपुर में ई-चालान न भरा तो सीधे कोर्ट जाएगा मामला, लाइसेंस भी हो सकता है सस्पेंड

क्या है पूरा मामला?
- बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की है।
- अगर तय समय में ई-चालान का भुगतान नहीं किया गया, तो मामला सीधे कोर्ट भेज दिया जाएगा।
- बार-बार नियम तोड़ने या कोर्ट के नोटिस को नजरअंदाज करने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड या रद्द हो सकता है।
किसकी निगरानी में जारी हुई गाइडलाइन?
- यह चेतावनी पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन में जारी की गई है।
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे की देखरेख में ऑनलाइन चालान भुगतान को लेकर विस्तृत गाइडलाइन बनाई गई है।
- पुलिस का मकसद है कि लोगों को आसान और पारदर्शी तरीके से चालान भरने की सुविधा मिले।
ऑनलाइन चालान कैसे भरें?
- सबसे पहले गूगल क्रोम में ‘नेक्स्ट जेन ई-चालान’ पोर्टल खोलें।
- अपना वाहन नंबर दर्ज करें और चालान की पूरी जानकारी देखें।
- एसबीआई पेमेंट गेटवे के जरिए यूपीआई या किसी अन्य डिजिटल तरीके से भुगतान करें।
- भुगतान होने के बाद रसीद जरूर डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
- ध्यान दें: फिलहाल पोर्टल पर सॉफ्टवेयर अपडेट का काम चल रहा है, इसलिए कंप्यूटर या लैपटॉप से भुगतान करना बेहतर रहेगा।
मोबाइल पर कैसे मिलती है चालान की जानकारी?
- नियम तोड़ने के 24 घंटे के अंदर वाहन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चालान की जानकारी भेज दी जाती है।
- इसमें मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं का भी जिक्र होता है।
- इसके अलावा 7 दिनों के भीतर चालान की हार्ड कॉपी डाक के जरिए वाहन मालिक के पते पर भी भेजी जाती है।
समय पर भुगतान न करने पर क्या होगा?
- अगर तय समय में चालान नहीं भरा गया, तो मामला अपने आप ई-कोर्ट को भेज दिया जाता है।
- वहां करीब एक महीने तक ऑनलाइन सुनवाई होती है।
- कोर्ट के नोटिस को बार-बार नजरअंदाज करने पर लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है।
- गंभीर मामलों में और बार-बार नियम तोड़ने वालों के वाहन की नीलामी तक हो सकती है।
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